दुमका : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राधाकृष्ण के न्यायालय ने आचार संहिता उल्लंघन एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचे के मामले में सुनवाई के पश्चात हरिनारायण राय सहित 10 लोग बरी हो गये. जिसमें देवनारायण राय, विश्वनाथ राय, नंदन राय ऊर्फ नंदलाल राय, अनूप राय, कुंदन लाहा, मंटू लाहा, दीपक राय, संजय राय, समर्थन राय को बरी किये जाने का फैसला सुना दिया. वर्ष 2009 में विधानसभा चुनाव के समय नामांकन पत्र दाखिला किये जाने के समय अपने समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में जिंदाबाद का नारा लगाते हुए सभी एसडीओ आफिस के नजदीक पहुंचे थे.
बेरिकोटिंग तोड़ दिये जाने और मना करने पर धमकी दिया गया था. पुलिस को विधि व्यवस्था बनाये रखने में बाधा उत्पन्न किया गया था. घटना को लेकर पुलिस निरीक्षक बीएन सिंह ने पुलिस एक्ट, आरपी एक्ट एवं भादवि की धारा 186, 188,353, 143 के तहत 4 नवंबर 2009 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी.