पक्षों की सुनवाई के पश्चात पुनरीक्षित आदेश करेंगे पारित
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आपत्तिवाद की सुनवाई करेंगे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी
पक्षों की सुनवाई के पश्चात पुनरीक्षित आदेश करेंगे पारित दुमका कोर्ट : संताल पगरना बंदाेबस्त कार्यालय द्वारा विविध वादों का दाखिला बंद किये जाने से उत्पन्न समस्या का समाधान करते हुए बुधवार को बंदोबस्त पदाधिकारी ने आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा आपत्तिवाद की सुनवाई एवं निष्पादन किया जायेगा. […]
दुमका कोर्ट : संताल पगरना बंदाेबस्त कार्यालय द्वारा विविध वादों का दाखिला बंद किये जाने से उत्पन्न समस्या का समाधान करते हुए बुधवार को बंदोबस्त पदाधिकारी ने आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा आपत्तिवाद की सुनवाई एवं निष्पादन किया जायेगा.
उनके आदेश के विरुद्ध बंदोबस्त पदाधिकारी के यहां अपील दायर होगी. बंदोबस्त पदाधिकार अपील को अंगीभूत करते हुए स्वयं अथवा प्रभारी पदाधिकारी या विशेष शक्ति प्रदत्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा सुनवाई एवं निष्पादन करायेंगे. उक्त आदेश के विरुद्ध संताल परगना आयुक्त या सरकार द्वारा नियुक्त विशेष पदाधिकारी सुनवाई कर सकते हैं. संबंधित आदेश या डिग्री के विरुद्ध अपील एक महीने के अंदर दायर होनी चाहिए.
अधिनियम की धारा 25(2) के प्रावधान के अनुसार बंदोबस्त पदाधिकारी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने या अधीनसथ पदाधिकारियों के किसी आदेश के मौलिक भूल पर दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात पुनरीक्षित आदेश पारित करेंगे. अधिनियम 25 – 4-ए के प्रावधान के अनुसर किसी भी अभिलेख में आयुक्त दोनों पक्षों के सुनवाई के पश्चात आवश्यक संशोधन का आदेश पारित कर सकते हैं.
अंतिम प्रकाशन की तिथि से तीन वर्श के अंदर पक्षकार यदि चाहे तो स्वत्व वाद के द्वारा न्याय के लिए व्यवहार न्यायालय भी जा सकते हैं. पूर्व से प्राप्त विविध वादों को नियमानुकूल एक कार्य योजना के तहत तय मसय सीमा में सुनवाई के उपरात निष्पादित किया जायेगा.
बंदोबस्त कार्यालय द्वारा विविध वाद का दाखिला बंद किये जाने से अधिवक्ताओं के द्वारा विरोध प्रकट करते हुए 14 दिसंबर 2015 से बंदोबस्त के सभी न्यायालयों में न्यायिक कार्य नहीं कर रहे थे. जिससे बंदोवस्त न्यायालयों में न्यायिक कार्य ठप हो गया था. बंदोवस्त पदाधिकारी द्वारा जारी किये गये आदेश से अधिवक्तओं ने खुशी जाहिर किया है कि इस आदेश से रैयतों को वाद दाखिला में काफी सहूलियत मिलेगा.
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