खबरे अदालत की// फारेस्ट एक्ट के तहत तीन आरोपी को 8 दिन का कारावास

Published at :29 Apr 2015 11:05 PM (IST)
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खबरे अदालत की// फारेस्ट एक्ट के तहत तीन आरोपी को 8 दिन का कारावास

दुमका कोर्ट. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धीरेंद्रनाथ मिश्रा के न्यायालय ने वन अधिनियम के तहत बासुकी माइनिंग एंड मिनरल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पलास कुमार श्रीवास्तव, शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सरसाजोल बांकीजोर के अभिजीत मंडल व विश्वजीत मंडल को 8 दिन का कारावास और 6500 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया. तीनों […]

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दुमका कोर्ट. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धीरेंद्रनाथ मिश्रा के न्यायालय ने वन अधिनियम के तहत बासुकी माइनिंग एंड मिनरल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पलास कुमार श्रीवास्तव, शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सरसाजोल बांकीजोर के अभिजीत मंडल व विश्वजीत मंडल को 8 दिन का कारावास और 6500 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया. तीनों पर कुलकुलीडंगाल सरकारी वन सीमा स्तंभ हटा कर अवैध रूप से पत्थर तोड़ने एवं निकालने का आरोप लगाते हुए वन विभाग द्वारा केस दाखिल किया गया था. वनरक्षी विजय सिंह, कुलकुलीडंगाल में 15-20 आदमी अवैध रूप से सीमांकित वन स्तंभ हटाकर तोड़कर ट्रक पर लोड कर रहे थे. वनरक्षी ने जब उन्हें पकड़ना चाहा तो सभी ट्रक सहित भाग निकले थे. तीनों ओरापियों ने न्यायालय में अपना दोष स्वीकार कर लिया, जिससे न्यायालय ने सजा दिया.

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