परिवादी को 93087 रुपये के अलावा क्षति पूर्ति बीस हजार देने का दिया निर्देश
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कंज्यूमर फोरम से मिला क्लेम व हर्जाना
परिवादी को 93087 रुपये के अलावा क्षति पूर्ति बीस हजार देने का दिया निर्देश इंश्योरेंस अवधि नौ फरवरी 2014 से आठ फरवरी 2015 तक की थी दुमका कोर्ट : जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के अध्यक्ष राम नरेश मिश्रा ने दायर किये गये मामले में फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी को परिवादी सुधा देवी को मूल […]
इंश्योरेंस अवधि नौ फरवरी 2014 से आठ फरवरी 2015 तक की थी
दुमका कोर्ट : जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के अध्यक्ष राम नरेश मिश्रा ने दायर किये गये मामले में फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी को परिवादी सुधा देवी को मूल बीमा राशि 93087 रुपये के अलावा क्षतिपूर्ति के रूप में बीस हजार रुपये, दावा खर्च के रूप में पांच हजार रुपये का भुगतान करने को कहा है. मामला आईसीआईसीआई इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा हुआ था. बन्दरजोरी पुलिस लाइन की सुधा देवी ने हुंडई कार खरीदा था, जिसका इंश्योरेंस अवधि नौ फरवरी 2014 से आठ फरवरी 2015 तक का था.
पांच मई 2014 को जब वह बासुकिनाथ से पूजा करके लौट रही थीं तभी हरिपुर बेरियर के पास विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने धक्का मार दिया था, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गया. इस संदर्भ में प्राथमिकी भी दर्ज करायी थी. साथ ही इंश्योरेंस कंपनी को भी सूचित किया गया था. इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने अशोक कुमार अग्रवाल को सर्वेयर नियुक्त किया और सारे दस्तावेज भी उपलब्ध कराया गया,
लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने सुधा देवी के दावे पर कुछ विचार नहीं किया. सुधा देवी ने नोटिस भेजा, बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया. तब जाकर उपभोक्ता संरक्षण फोरम में अपना वाद दायर कराया. जहां विपक्षी आइसीआइसीआई इंश्योरेंस कंपनी ने नोटिस पर उपस्थित होकर अपना जवाब दाखिल किया और उन्होंने कहा कि सुधा देवी ने कोई कागजात इस संदर्भ में प्रस्तुत नहीं किया है. दोनों पक्षों के बहस सुनने के पश्चात फोरम इस नतीजे पर पहुंचा कि जिस अवधि में दुर्घटना हुई उस समय कार इंश्योर्ड थी इसलिए विपक्षी को मूल बीमा 93087 रुपये बारह प्रतिशत ब्याज सहित साथ ही क्षति पूर्ति बीस हजार रुपये और मुकदमा खर्च पांच हजार रुपये देना होगा.
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