हत्या मामले में बाप-बेटे को आजीवन कारावास

दुमका कोर्ट : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार के न्यायालय ने वृक्ष काटने पर आपत्ति जताने वाले शख्स की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर देने के चार साल पुराने मामले में सरैयाहाट प्रखंड के राकुडीह के तेतरियाडंगाल के इन्द्रदेव महतो और उनके बेटे मुकेश यादव को आजीवन कारावास के साथ दस-दस […]
दुमका कोर्ट : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार के न्यायालय ने वृक्ष काटने पर आपत्ति जताने वाले शख्स की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर देने के चार साल पुराने मामले में सरैयाहाट प्रखंड के राकुडीह के तेतरियाडंगाल के इन्द्रदेव महतो और उनके बेटे मुकेश यादव को आजीवन कारावास के साथ दस-दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है.
जुर्माने की रकम मृतक के आश्रित को देने का आदेश न्यायालय ने दिया है. जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर बाप-बेटे को एक साल की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी. दोनों को भादवि की दफा 323 में भी एक साल एवं 341 में एक महीने की सजा सुनाई गयी है. हालांकि सभी सजाएं साथ-साथ ही चलेंगी.
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