दुमका : पिता-पुत्र की हत्या मामले में 23 आरोपियों को उम्र कैद

दुमका के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मो रिजवान अहमद की अदालत ने मंगलवार को आठ साल पूर्व पिता-पुत्र की हत्या से संबंधित एक मामले में 23 आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ दस-दस हजार जुर्माना अदा करने के सजा सुनायी. तीन माह के भीतर जुर्माना के राशि अदा नहीं करने पर आरोपियों को […]
दुमका के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मो रिजवान अहमद की अदालत ने मंगलवार को आठ साल पूर्व पिता-पुत्र की हत्या से संबंधित एक मामले में 23 आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ दस-दस हजार जुर्माना अदा करने के सजा सुनायी. तीन माह के भीतर जुर्माना के राशि अदा नहीं करने पर आरोपियों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जामा थाना कांड संख्या-96/2009 और सत्र वाद संख्या 17/2010 सरकार बनाम सर्कल टुडू वगैर मामले में भादिव की 302 सहित विभिन्न धाराओं में दोषी पाकर 23 आरोपियों को उम्र कैद के साथ दस-दस हजार रूपये अदा करने की सजा सुनायी गयी है. जुर्माना की राशि तीन महीने के भीतर अदा नहीं करने पर सभी आरोपियों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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