प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला
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आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्रदीप यादव बरी
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला भाजपा के पूर्व विधायक प्रशांत कुमार भी हुए रिहा दुमका कोर्ट : आदर्श चुनाव आचार संहिता मामले में पोड़ैयाहाट विधायक सह झाविमो प्रधान महासचिव प्रदीप यादव व भारतीय जनता पार्टी के नेता सह पूर्व विधायक प्रशांत कुमार रिहा कर दिये गये हैं. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट निशिथ कुमार […]
भाजपा के पूर्व विधायक प्रशांत कुमार भी हुए रिहा
दुमका कोर्ट : आदर्श चुनाव आचार संहिता मामले में पोड़ैयाहाट विधायक सह झाविमो प्रधान महासचिव प्रदीप यादव व भारतीय जनता पार्टी के नेता सह पूर्व विधायक प्रशांत कुमार रिहा कर दिये गये हैं. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट निशिथ कुमार के न्यायालय से सोमवार को दोनों को रिहा किया गया. उनके खिलाफ 2009 के विधानसभा चुनाव के दौरान भादवि की धारा 188 व 447 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (2)एवं लोक संपत्ति नुकसान अधिनियम की धारा 3 के तहत आरोपित बनाया गया था.
सरैयाहाट के तत्कालीन अंचलाधिकारी धीरेंद्र कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में कुल सात गवाही हुई. पर अधिकांश गवाह ने घटना का समर्थन नहीं किया. इस कारण न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए दोनों को रिहा कर दिया.
क्या था मामला
विधानसभा चुनाव की बाबत बनाये गये प्रेक्षक पंकज द्विवेदी ने 4 नवंबर 2009 को सरैयाहाट चौक पर निर्मल ग्राम पुरस्कार के बोर्ड के पीछे भाग में झारखंड विकास मोर्चा का पोस्टर चिपका हुआ पाया था. इसकी वीडियोग्राफी की गयी थी. उन्होंने हंसडीहा-देवघर मार्ग पर कोठिया चौक पर खड़ी चार पहिया वाहन (जेएच 15 सी 2779) पर भाजपा का झंडा लगा पाया था. इसकी अनुमति प्राप्त नहीं थी. लिहाजा दोनों दलों के अभ्यर्थियों प्रशांत कुमार एवं प्रदीप यादव पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
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