बीमा कंपनी को 73,200 क्षतिपूर्ति देने का आदेश

Updated at : 21 Nov 2017 5:34 AM (IST)
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बीमा कंपनी को 73,200 क्षतिपूर्ति देने का आदेश

दुमका कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम इंश्यारेंस कंपनी को मवेशी बीमा रकम के साथ क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया. दुमका जिला उपभोक्ता फोरम ने फोरम वाद संख्या16/16 के आवेदक कटकी महमरिक ने अपने परिवाद पत्र में घटना का जिक्र किया है. उसने गाय 19 जून2012 को 30,000 रुपये में वनांचल ग्रामीण बैंक से लिया […]

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दुमका कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम इंश्यारेंस कंपनी को मवेशी बीमा रकम के साथ क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया. दुमका जिला उपभोक्ता फोरम ने फोरम वाद संख्या16/16 के आवेदक कटकी महमरिक ने अपने परिवाद पत्र में घटना का जिक्र किया है. उसने गाय 19 जून2012 को 30,000 रुपये में वनांचल ग्रामीण बैंक से लिया था.

इंश्योरेंस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से भी कराया था. इसी बीच गाय की मौत 14 जून 2013 को हो गयी. इसकी सूचना इंश्योरेंस कंपनी को भी दी गयी और पशु चिकित्सक ने अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गाय की मौत सांस में तकलीफ को कारण माना. जबकि इंश्योरेंस कंपनी ने मृत गाय का फोटो एवं इंश्योरेंस का फोटो अलग बताकर इंश्योरेंस का पैसा देने से इनकार कर दिया. परिवादी उपभोक्ता फोरम में आवेदन किया. इसमें न्यायालय ने गाय की बीमा राशि 30000 रूपये क्षतिपूर्ति 25000 वाद खर्च 5000 रूपये 10 प्रतिशत ब्याज सहित 73,200 रुपये देने का आदेश दिया.

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