तीन साल की अबोध बच्ची के साथ हुआ था दुष्कर्म
दुमका : तीन साल की अबोध बच्ची के साथ पड़ोसी द्वारा किये गये दुष्कर्म मामले में 40 वर्षीय मुकेश जायसवाल को जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय आशुतोष दूबे के न्यायालय ने दोषी करार देते हुए पांच साल की सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
हंसडीहा का था मामला पड़ोस में रहती थी बच्ची
पीड़िता का परिवार हंसडीहा में किराये के मकान में रहता था. उस मकान के बगल में मुकेश जायसवाल के घर में बच्ची प्राय: खेलने के लिए जाया करती थी. आरोपी उस बच्ची को गोद में लेकर खेलाया करता था. 17 नवंबर 2011 को दिन के 11 बजे वह खेलने गयी, तो आधा घंटा बाद बचची नंगे घर पहुंची, मां के पूछे जाने पर बतायी कि मुकेश जायसवाल ने उसके साथ गंदा काम किया है.
13 ने दी गवाही, दो साल चार माह 20 दिन में हुआ फैसला
सरैयाहाट(हंसडीहा) थाना कांड संख्या 279/11 में भादवि की दफा 376 एवं 511 के तहत मुकेश जायसवाल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी. सत्रवाद संख्या 124/12 में न्यायालय में पीड़िता एवं न्यायिक दंडाधिकारी कल्पना हजारिका सहित कुल तेरह गवाहों का बयान दर्ज हुआ. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अवधेश बिहारी सिंह और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सोमा गुप्ता ने मुकदमे की पैरवी की.