धनबाद : टुंडी थाना क्षेत्र निवासी फिरोज अंसारी की गैर इरादतन हत्या के मामले में गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने जेल में बंद राजाभिठा निवासी खगेश्वर सिंह, अशोक सिंह, दीपक दत्ता व शिवांताे महतो को दस-दस वर्ष की कैद व बारह-बारह हजार रुपये जुर्माना की सजा […]
धनबाद : टुंडी थाना क्षेत्र निवासी फिरोज अंसारी की गैर इरादतन हत्या के मामले में गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने जेल में बंद राजाभिठा निवासी खगेश्वर सिंह, अशोक सिंह, दीपक दत्ता व शिवांताे महतो को दस-दस वर्ष की कैद व बारह-बारह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. फैसला सुनाये जाने के वक्त अपर लोक अभियोजक ओपी तिवारी भी मौजूद थे.
अदालत ने 26 मई 17 को आरोपितों को भादवि की धारा 304, 323 में दोषी करार दिया था. 31 मई 2012 की शाम तीन बजे मफीजुद्दीन अंसारी, फिरोज अंसारी, युसूफ अंसारी व निजाम अंसारी तालाब व कब्रिस्तान के बीच पेड़ से खजूर तोड़ने गये थे. अमित कुमार सिंह ने उन्हें मना किया व गाली गलौज देने लगा. अमित ने आरोपितों को फोन से बुलाया उसमें खगेश्वर सिंह भी था. अमित के कहने पर खगेश्वर सिंह ने धारदार फरसा से फिरोज अंसारी के सिर पर. चार जून 12 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी.
बैंक प्रबंधक को 20 हजार भुगतान का आदेश : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्यद्वय पुष्पा सिंह व नरेश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने परिवादी पटेल नगर धनबाद निवासी धनेश्वर महतो के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, बरटांड़ माधुरी पैलेस, धनबाद को आदेश दिया कि वह परिवादी को सेवा में त्रुटि के लिए बीस हजार रुपये का भुगतान तीस दिनों के भीतर कर दे. समय सीमा के अंदर भुगतान नहीं करने पर बैंक साढ़े आठ फीसदी वार्षिक ब्याज भुगतान करने का उत्तरदायी होगा. विपक्षी को अलग से वाद खर्च एवं मानसिक परेशानी के लिए दो हजार रुपये परिवादी को भुगतान करना होगा.
परिवादी धनेश्वर महतो ने दो अक्तूबर 16 को भारतीय स्टेट बैंक बरटांड़ जालान अस्पताल के सामने स्थित एटीएम से कार्ड के जरिये पैसा निकासी का प्रयास किया, लेकिन पैसा नहीं निकला. तब दूसरे स्टेट बैंक एटीएम से दस हजार रुपये निकाला. परिवादी का बैंक बैलेंस 4, 51, 789.22 होना चाहिए लेकिन यह 4, 31, 789.22 आया. जिससे बीस हजार रुपये कम आये. परिवादी ने तीन अक्तूबर 16 को इसकी सूचना बैंक को लिखित दी और नये एटीएम की मांग की. बैंक ने एटीएम कार्ड को ब्लॉक किया, परंतु क्षति की भरपाई नहीं की.
जेबीसीसीआइ बैठक में शामिल होने देने की संजीव की अर्जी खारिज
धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में होटवार जेल रांची में बंद विधायक संजीव सिंह की ओर से दायर पिटीशन गुरुवार को सीजेएम राजीव रंजन ने सुरक्षा की दृष्टि से खारिज कर दी. एचएमएस से जेबीसीसीआइ सदस्य संजीव सिंह ने 6 जून 17 को दिल्ली में जेबीसीसीआइ की होने वाली चौथी बैठक में शामिल होने देने के लिए पिटीशन दायर किया था. 19 अप्रैल 17 को जेल सुपरिटेंडेंट धनबाद ने रिपोर्ट दी थी कि भाजपा विधायक संजीव सिंह को धनबाद जेल में जान का खतरा है. इसलिए उन्हें दूसरे जेल में भेजा जाये. अदालत के आदेश पर सुरक्षा की दृष्टि से संजीव सिंह को 11 अप्रैल 17 को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल हुटवार रांची भेज दिया गया था.