29 को सुनायी जायेगी सजा
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सिपाही की पत्नी से दुष्कर्म का दोषी करार
29 को सुनायी जायेगी सजा धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम महेंद्र प्रसाद की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में जेल में बंद श्रीरामपुर (तोपचांची) निवासी प्रह्लाद गोप को भादवि की धारा 376 में दोषी करार दिया. सजा बिंदु पर सुनवाई की तिथि 29 मई मुकर्रर की गयी है. पीड़िता का पति […]
धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम महेंद्र प्रसाद की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में जेल में बंद श्रीरामपुर (तोपचांची) निवासी प्रह्लाद गोप को भादवि की धारा 376 में दोषी करार दिया. सजा बिंदु पर सुनवाई की तिथि 29 मई मुकर्रर की गयी है. पीड़िता का पति सिपाही है. वह बराबर बाहर ही रहता है. 9 फरवरी 14 को छुट्टी लेकर वह तोपचांची अपने घर आया. 13 फरवरी 14 को पीड़िता के पति ग्यारह बजे कतरास बाजार गया था.
वह बाथरूम में स्नान करने गयी तभी आरोपी प्रह्लाद ने बाथरूम में घुस कर उसके साथ दुष्कर्म किया.
आर्म्स एक्ट के मामले में प्रशांत की जमानत पर हुई सुनवाई : धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या से जुड़े आर्म्स एक्ट के एक दूसरे मामले में जेल में बंद प्रशांत सिंह (मामा) की जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को अपर जिला व
सत्र न्यायाधीश ग्यारह एसके पांडेय
की अदालत में हुई. पुलिस ने केस डायरी प्रस्तुत नहीं की. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 31 मई तय कर दी. ज्ञात हो कि सरायढेला पुलिस ने प्रशांत सिंह को 6 अप्रैल 17 को जेल भेजा था.
कोर्ट ने विकास हमलाकांड के गवाह को पेश करने का दिया आदेश : विकास सिंह हमलाकांड की सुनवाई शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी मीसतबिंदा खान की अदालत में होगी. अदालत ने केस के गवाह जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, जो नीरज सिंंह हत्याकांड में जेल में बंद है, उसे गवाही के लिए अदालत में पेश करने का आदेश जेल प्रबंधन ने दिया है. वहीं दूसरी ओर केस के सूचक विकास कुमार ने एसएसपी को एक पत्र प्रेषित कर सुरक्षा की गुहार लगायी है. उसने अपने पत्र में कहा है कि मैं इस केस का सूचक हूं.
4 अगस्त 08 को एकलव्य सिंह उर्फ छोटे सिंह एवं उनके सहयोगी ने न्यायालय में घुस कर मेरे साथ मारपीट कर सोने की चेन छीन ली तथा कनपट्टी पर रिवाल्वर सटा कर अपहरण करने की कोशिश की थी. इस घटना में धनबाद थाना कांड संख्या-608/08 दर्ज हुआ. कोर्ट इस केस में गवाही देने के लिए मुझे बार-बार बुला रहा है. अभियुक्तों द्वारा पूर्व में मुझ पर जानलेवा हमला किया जा चुका है. और मुझे आशंका है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है.
अमर बाउरी मामले में बहस पूरी, फैसला 8 को
झारखंड विकास मोरचा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के आह्वान पर आर्थिक नाकेबंदी के दौरान रेल परिचालन बाधित करने के मामले की सुनवाई गुरुवार को रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी मो उमर की अदालत में हुई. अदालत में अभियोजन पक्ष ने अपनी बहस पूरी की. बचावपक्ष ने पूर्व में ही अपनी बहस कर चुका है. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसले की तिथि 8 जून निर्धारित कर दी.
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