धनबाद : फर्जी कागजात के सहारे आयकर विभाग में रिटर्न दाखिल करने के दो मामलों में जेल में बंद भोजपुरी के चर्चित गायक भरत शर्मा की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को अवर न्यायाधीश-सह-आर्थिक अपराध के विशेष न्यायाधीश एमके त्रिपाठी की अदालत में हुई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता इरशाद आलम ने बहस की.
जबकि आयकर विभाग के अधिवक्ता मुख्तार अहमद ने जमानत का जोरदार विरोध किया. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी गायक को आरोप गठन तक सशरीर हाजिर होने का निर्देश देते हुए जमानत दे दी. विदित हो कि अदालत ने भरत को दोनों मामलों में सोमवार को जेल भेज दिया था. अदालत ने भरत के विरुद्ध 13 जनवरी 2016 को गिरफ्तारी वारंट व तीन मार्च 2017 को कुर्की के इश्तेहार का आदेश निर्गत किया था. शशि रंजन की शिकायत पर 25 एवं 28 जनवरी 05 को अदालत में दो शिकायतवाद सीओ 7/05 व सीओ 11/05 दायर किया गया था.
वित्तीय वर्ष 1999-2000 के दौरान भरत ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर एक लाख तीन हजार रुपये का रिटर्न क्लेम किया था. इसी अवधि में उसने अपनी कुल कमाई 75 हजार 400 रुपये बतायी थी. वहीं वर्ष 2001-2002 के दौरान भरत ने अपनी आय एक लाख 45 हजार 40 रुपये बतायी तथा फर्जी टीडीएस के सहारे एक लाख 73 हजार 480 रुपये का रिटर्न क्लेम किया. जांच में इस बात का खुलासा हुआ था कि भरत शर्मा ने जो कागजात सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज के सौंपे थे वह कंपनी द्वारा निर्गत ही नहीं किये गये थे.