टीडीएस घोटाला में कोर्ट का आदेश
आयकर रिटर्न दाखिल करने की थी गड़बड़ी
धनबाद : टीडीएस घोटाले के आरोपित भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास ने सोमवार को अवर न्यायाधीश (वरीय कोर्ट)-2 एमके त्रिपाठी की अदालत में सोमवार को सरेंडर कर जमानत अर्जी दायर की. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
अदालत ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के दो मामलों सीओ 7/05 व 11/05 में आरोपित के बंधपत्र को 30 नवंबर, 16 को खारिज कर दिया था. तीन मार्च, 17 को अदालत ने आरोपित भरत शर्मा के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-82 के तहत इश्तेहार निर्गत करने का आदेश दिया था.
विदित हो कि वर्ष 1999-2000 व 2001-2002 में आरोपित भरत शर्मा ने आयकर रिटर्न दाखिल करने में काफी गड़बड़ी की थी. आयकर अधिकारी धनबाद शशि राजन ने 25 जनवरी, 05 व 28 जनवरी, 05 को क्रमश: सीओ 7/05 व सीओ केस संख्या 11/05 अदालत में दर्ज कराया था. आयकर विभाग ने आरोप लगाया था कि वित्त वर्ष 1999 से 2002 के बीच भरत शर्मा ने खुद को सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज का गायक बताकर टीडीएस रिफंड का दावा किया था. जांच में उनके दस्तावेत जाली पाये जाने की बात कही गयी थी.
उनकी पत्नी बेबी देवी के खिलाफ भी गलत तरीके से टीडीएस रिटर्न लेने के दो मामले दर्ज हुए थे. इनमें से एक मामले में बेबी को दो साल और दूसरे मामले में तीन साल की सजा हो चुकी है.