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निजी स्कूलों में बढ़ी फीस पर लगी रोक

धनबाद. जिले के निजी स्कूलों की बढ़ी हुई फीस पर तत्काल रोक लगा दी गयी है. अब स्कूल प्रबंधन सत्र 2017-18 में बढ़ा वार्षिक व मासिक शुल्क अभिभावकों से नहीं ले पायेंगे. यह निर्णय गुरुवार को डीएसइ विनीत कुमार की अध्यक्षता में हुई जांच कमेटी की बैठक में लिया गया. इस जांच कमेटी का गठन […]

धनबाद. जिले के निजी स्कूलों की बढ़ी हुई फीस पर तत्काल रोक लगा दी गयी है. अब स्कूल प्रबंधन सत्र 2017-18 में बढ़ा वार्षिक व मासिक शुल्क अभिभावकों से नहीं ले पायेंगे. यह निर्णय गुरुवार को डीएसइ विनीत कुमार की अध्यक्षता में हुई जांच कमेटी की बैठक में लिया गया. इस जांच कमेटी का गठन एसडीएम ने किया है. इस निर्णय के बाद स्कूल प्रबंधनों को सत्र 2016-17 का ही शुल्क अभिभावकों से लेना होगा. यही नहीं, जिन अभिभावकों से दो-तीन महीने बढ़ा हुआ शुल्क लिया जा चुका है. उस बढ़े शुल्क को अगले तीन महीनों तक समंजित भी करना होगा.
मसलन सत्र 2016-17 में किसी स्कूल प्रबंधन द्वारा किसी कक्षा में 900 रुपये शुल्क लिया जा रहा था. इसे बढ़ा कर स्कूल प्रबंधन ने सत्र 2017-18 में 1050 रुपये कर दिया. अब बढ़े हुए अतिरिक्त शुल्क 150 रुपये स्कूल प्रबंधन नहीं ले सकेगा. साथ ही लिया हुआ अतिरिक्त शुल्क अगले तीन महीनों के शुल्क में समंजित भी करना होगा.
बैठक में थे जो मौजूद : डीएसइ विनीत कुमार, डिप्टी डीएसइ लीला उपाध्याय, झारखंड अभिभावक महासंघ के अध्यक्ष रणविजय सिंह, महासचिव मनोज मिश्रा, सतपाल सिंह ब्रोका, रणजीत सिंह परमार, अजय नारायण लाल आदि.
आदेश तो मानना ही होगा
डीएसइ एवं एसडीएम द्वारा गठित जांच कमेटी का आदेश है तो मानना ही है. कोई स्कूल आदेश को मानने से इनकार नहीं कर सकता है. मेरे स्कूल में फिलहाल बढ़ा हुआ अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा.
टीके सिन्हा, प्राचार्य धनबाद सिटी स्कूल एवं सिटी को-ऑर्डिनेटर, सीबीएसइ
सरकार व जिला प्रशासन का निर्णय है तो मानना ही है. फिलहाल हमें इस संबंध में कोई पत्र नहीं मिला है. पत्र मिलने के बाद एसडीएम व डीएसइ के पास अपनी बात भी रखेंगे. आदेश मानने न मानने जैसी कोई बात ही नहीं है.
डॉ केसी श्रीवास्तव, निदेशक, डीएवी झारखंड जोन वन, धनबाद
आइसीएसइ स्कूल मानेंगे आदेश! : जिले के आइसीएसइ से संबद्ध स्कूल एवं कुछेक सीबीएसइ से संबद्ध स्कूल जांच कमेटी के इस निर्णय को मानेंगे या नहीं. इस पर संशय बना हुआ है. दरअसल इन स्कूलों को भी शुल्क समेत अन्य तरह के दस्तावेज डीएसइ कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया था, जो आज तक जमा नहीं किया गया. इसके अलावा आइसीएसइ से संबद्ध स्कूल डीएसइ के किसी पत्र का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते हैं. मामले में डी-नोबिली, सीएमआरआइ के प्रिंसिपल केए जोसेफ से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं हो पाया.

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