मैंने सुदामडीह थाना कांड संख्या 211/07 का अनुसंधान पूरा कर गौरखूंटी निवासी बबलू सिंह, कबिदर सिंह, संतोष सिंह व ओम प्रकाश उर्फ गुड्डू (भौंरा) के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने गवाह का प्रति परीक्षण किया. ज्ञात हो कि 12 अक्तूबर 07 को गौरखूंटी सीआइएसएफ कॉलोनी में रहनेवाली दीपाली देवी के साथ आरोपितों ने जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर अपमानित किया और मारपीट कर जख्मी कर दिया था. घटना के बाद दीपाली ने सुदामडीह थाना में चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी.
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अजा उत्पीड़न मामले में डीआइजी का बयान दर्ज
धनबाद : अनुसूचित जाति की महिला के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करने के एक मामले की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सैयद मतलूब हुसैन की अदालत में हुई. अदालत में साक्षी डीआइजी (जेडब्ल्यूएफएसी) नेतरहाट नागेंद्र चौधरी ने अपनी गवाही दी. उन्होंने अदालत को बताया कि मैं 12 अक्तूबर 2007 को सिंदरी डीएसपी […]
धनबाद : अनुसूचित जाति की महिला के साथ गाली-गलौज कर मारपीट करने के एक मामले की सुनवाई मंगलवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सैयद मतलूब हुसैन की अदालत में हुई. अदालत में साक्षी डीआइजी (जेडब्ल्यूएफएसी) नेतरहाट नागेंद्र चौधरी ने अपनी गवाही दी. उन्होंने अदालत को बताया कि मैं 12 अक्तूबर 2007 को सिंदरी डीएसपी के पद पर था.
पोक्सो में दोषी करार सजा 11 को
नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को पोक्सो के स्पेशल जज सैयद मतलूब हुसैन की अदालत ने भौंरा निवासी जेल में बंद नितेश कुमार को पोक्सो एक्ट की धारा में दोषी करार दिया. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई की अगली तिथि 11 मई मुकर्रर कर दी. सुनवाई के वक्त अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश तिवारी भी अदालत में मौजूद थे.
क्या है मामला : 29 मार्च 16 को पाथरडीह के रहनेवाले एक व्यक्ति की नाबालिग लड़की अपने नाना के घर आयी थी. तभी नितेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता के पिता ने जोरापोखर (भौंरा) थाना में कांड संख्या-65/16 दर्ज कराया. केस के आइओ निलेश कुमार ने 28 मई 16 को आरोप पत्र दायर किया. अदालत ने 29 जून 16 को आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 376 व पोक्सो एक्ट की धारा 5 सहपठित 6 के तहत आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया. अभियोजन की ओर से दस गवाहों की गवाही करायी गयी.
फहीम की बहू ने ससुराल वालों पर किया केस
फहीम खान की पुत्रवधू व इकबाल खान की पत्नी वाहिदा ने मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में अपने अधिवक्ता के मार्फत पति इकबाल खान, फहीम खान, सद्दाम खान, शेर खान, रिजवाना, सदफ व फातिमा के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर किया. उसने अपने पिटीशन में आरोप लगाया है कि उपरोक्त आरोपितों ने मुझे मारपीट कर घर से निकाल दिया और स्त्री धन छीन लिया. मुझे बेटा नहीं होता है. इसलिए मुझको उक्त राशि मुहैया करायी जाय. यह मामला केस नंबर 1186/17 से संबंधित है.
फर्जी बेलर को नहीं मिली बेल
जेल में बंद फर्जी बेलर शिव कुमार पांडेय की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष से अधिवक्ता देवी शरण सिन्हा ने बहस की. जबकि सहायक लोक अभियोजक मो जब्बाद हुसैन ने जमानत का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि जब्त दस्तावेज का सत्यापन किया जा रहा है. अदालत ने उभय पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. पुलिस ने 27 अप्रैल 17 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.
उपभोक्ता फोरम ने बिल्डरों को दिया भुगतान का आदेश
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्यद्वय पुष्पा सिंह व नरेश प्रसाद सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को आदेश पारित कर गोविंदपुर निवासी परिवादीद्वय कुमार पंकज व श्रीमती शिल्पी सिन्हा के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षी गण मेसर्स टेकनोकल्चर बिल्डिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, विनय कुमार तिवारी (एमडी), एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर व विकास सिंह (प्रोजेक्ट मैनेजर) को निर्देश दिया कि वे साठ दिनों के अंदर परिवादीगण को तीन लाख रुपये का भुगतान करें. फोरम ने मानसिक यातना एवं वाद खर्च के रूप में पंद्रह हजार रुपये भी भुगतान करने का आदेश दिया.
क्या है मामला : परिवादी की जमीन पर डुप्लेक्स फ्लैट बनाने का एकरारनामा 20 मई 11 को विपक्षियों के साथ हुआ. माडा से नक्शा पास करा कर भवन निर्माण की बात तय हुई. परिवादीगण ने एकरारनामा के अनुसार सभी किस्तों का भुगतान विपक्षियों को किया. 14 अक्तूबर 2013 को डुप्लेक्स का निर्माण कर परिवादीगण को हैंड ओवर किया गया और यह आश्वासन दिया गया कि अपूर्ण कार्य दो चार दिन में पूरा कर देंगे. लेकिन आज तक विपक्षीगण ने अपूर्ण कार्य को पूरा नहीं किया. बाध्य होकर परिवादियों ने 24 नवंबर 15 को उपभोक्ता फोरम में वाद संख्या 123/15 दर्ज कराया.
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