अदालत ने आरोपितों के खिलाफ भादवि की धारा 304, 34 के तहत आरोप गठन किया. सभी ने आरोप से इनकार किया. बीसीसीएल की बसंती माता कोलियरी के सुशील इंक्लाइन में 11 नवंबर 2013 को चाल धंस जाने से मैनेजर अरूप चटर्जी समेत हरिलाल, सीताराम मांझी व लिटू साव दब गये और उनकी मौत हो गयी थी.
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खान दुर्घटना में पूर्व जीएम और पांच अफसरों पर आरोप गठित
धनबाद: बीसीसीएल के चांच विक्टोरिया एरिया की बसंती माता कोलियरी में हुई खान दुर्घटना में मैनेजर अरूप चटर्जी समेत चार लोगों की मौत के मामले की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तेरह जनार्दन सिंह की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी सीबी एरिया के पूर्व जीएम ताराशीष मंडल, अपूर्व बंद्योपाध्याय (एरिया सेफ्टी […]
धनबाद: बीसीसीएल के चांच विक्टोरिया एरिया की बसंती माता कोलियरी में हुई खान दुर्घटना में मैनेजर अरूप चटर्जी समेत चार लोगों की मौत के मामले की सुनवाई सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तेरह जनार्दन सिंह की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी सीबी एरिया के पूर्व जीएम ताराशीष मंडल, अपूर्व बंद्योपाध्याय (एरिया सेफ्टी ऑफिसर), पीके उनीकृष्णन (सीनियर पर्सनल ऑफिसर), रवींद्र कुमार सिंह (सेफ्टी ऑफिसर), अशोक कुमार सिंह (प्रोजेक्ट ऑफिसर) व पन्ना लाल दास (मैनेजर) हाजिर थे.
दहेज प्रताड़ना में पति को छह माह की सजा : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अठारह गुलाम हैदर की अदालत ने सोमवार को दहेज प्रताड़ना के एक मामले में गोसाइडीह (गोविंदपुर) निवासी जेल में बंद शशि राय को 3 व 4 डीपी एक्ट में दोषी पाकर छह माह की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. फैसला सुनाये जाने के वक्त अपर लोक अभियोजक पावेल कोनगाड़ी ने सजा के बिंदु पर बहस की. अदालत ने आरोपी को भादवि की धारा 304 बी में दोष मुक्त कर दिया. गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गोसाइडीह निवासी शशि राय पर दहेज के लिए हत्या का आरोप था.
उपभोक्ता फोरम ने बिल्डर्स को भुगतान का दिया आदेश: जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्यद्वय नरेश प्रसाद सिंह व पुष्पा सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को परिवादी अभिजीत भट्टाचार्य के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने विपक्षीद्वय प्रणव कुमार कुंडू व मेसर्स अन्नपूर्णा बिल्डर्स, जेसी मल्लिक रोड हीरापुर (धनबाद) को निर्देश दिया कि वे परिवादी को 96 हजार 467 रुपये तथा 25.10 स्क्वायर फुट क्षेत्रफल जो कम पाया गया है उसकी कीमत 1175 स्क्वायर फुट के हिसाब से 29 हजार 375 रुपये का भुगतान साठ दिनों के अंदर कर दें. फोरम ने मानसिक परेशानी एवं वाद खर्च के रूप में पंद्रह हजार रुपये भी भुगतान करने का आदेश दिया. निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर उन्हें नौ फीसदी वार्षिक सूद की दर से वास्तविक भुगतान की तिथि तक भुगतान करना होगा.विपक्षियों ने परिवादी को 1128.6 स्क्वायर फुट, साथ में कार पार्किंग स्पेस 225.72 स्क्वायर फुट जमीन नहीं देकर 982 स्क्वायर फुट का फ्लैट व 150 स्क्वायर फुट का कार पार्किंग स्पेस दिया और गलत ढंग से 96 हजार 467 रुपये ले लिये.
साथ ही बिक्री दलील भी नहीं दी. विपक्षियों द्वारा पांच फ्लोर का अपार्टमेंट बनाया गया, जिसमें बीस फ्लैट बना. गणना के अनुसार कम क्षेत्रफल का फ्लैट व कार स्पेस दिया गया. विपक्षी द्वारा बनाया गया अपार्टमेंट माडा के पारित नक्शे के अनुसार नहीं बनाया गया है.
ढुलू महतो की अपील याचिका पर सुनवाई
एक साल की सजा पाये भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सोमवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद ने आवेदन देकर समय की मांग की. अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 6 जून 17 निर्धारित कर दी. ज्ञात हो कि 18 अक्तूबर 05 को जब पुलिस बिहारी यादव के शव को जब्त कर कानूनी प्रक्रिया कर रही थी तभी आरोपियों ने हरवे हथियार से लैस होकर सरकारी काम में बाधा पहुंचा कर राष्ट्रीय उच्च पक्ष बोकारो-धनबाद को जाम किया था. 25 फरवरी 16 को न्यायिक दंडाधिकारी मो उमर की अदालत ने ढुलू महतो समेत आठ लोगों को भादवि की धारा 147, 353 में दोषी पाकर एक-एक वर्ष जबकि भादवि की धारा 341 में एक माह की सजा सुनायी थी.
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