धनबाद : वकील महतो की मौत के बाद सड़क जाम कर आवागमन बाधित करने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई शनिवार को अवर न्यायाधीश एसपी ठाकुर की अदालत में हुई. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया. अदालत ने अगली तिथि 29 मई 17 मुकर्रर कर दी.
अदालत ने तीन अप्रैल 17 को विधायक ढुलू महतो समेत आठ आरोपितों का सफाई बयान दर्ज किया था. विदित हो कि 6 जून 2006 को बाघमारा कतरास हीरक रोड के पास एक सड़क दुर्घटना में बाइक पर पीछे बैठे वकील महतो नामक व्यक्ति की मौत हो गयी थी. जब इसकी सूचना ढुलू महतो को मिली तब अपने समर्थकों के साथ आकर उन्होंने घटना को अंजाम दिया.