धनबाद : आलोमनी के सिर पर लकड़ी के कुंदा से मार कर उसकी हत्या किये जाने के मामले में शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बारह सैयद सलीम फातमी की अदालत ने बलियापुर थाना क्षेत्र के सरसाकुंडी निवासी अमृत महली (पति) को भादवि की धारा 302 में उम्रकैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर सजायाफ्ता को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी. अदालत ने सजायाफ्ता को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.
क्या है मामला : बलियापुर थानांतर्गत सरसा कुंडी निवासी अमृत महली की शादी पंद्रह वर्ष पूर्व उदयपुर (बरवाअड्डा) के रहनेवाले दीनू महली की पुत्री आलोमनी देवी से हुई थी. शादी के बाद वह अपनी ससुराल गयी. उसने छह बच्चों काे जन्म दिया. 15 दिसंबर 07 को अमृत ने अपनी पत्नी के चाल-चलन पर शक जाहिर करते हुए लकड़ी के कुंदा से उसके सर पर मारकर हत्या कर दी.