धनबाद : जेल से निकला इंजीनियर और किया कोर्ट मैरिज

Updated at : 20 Apr 2017 7:46 AM (IST)
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धनबाद : जेल से निकला इंजीनियर और किया कोर्ट मैरिज

धनबाद: धनबाद जेल में बंद रितेश कुमार नामक इंजीनियर युवक ने बुधवार को सुदीप्ति कुमारी नामक उस लड़की से कोर्ट मैरिज कर लिया, जिसने उस पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और जिस कारण पुलिस ने उसे पिछले फरवरी महीने में सलाखों के पीछे डाल दिया था. अब वह कुछ कानूनी प्रक्रिया के बाद […]

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धनबाद: धनबाद जेल में बंद रितेश कुमार नामक इंजीनियर युवक ने बुधवार को सुदीप्ति कुमारी नामक उस लड़की से कोर्ट मैरिज कर लिया, जिसने उस पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और जिस कारण पुलिस ने उसे पिछले फरवरी महीने में सलाखों के पीछे डाल दिया था. अब वह कुछ कानूनी प्रक्रिया के बाद रिहा हो सकेगा. रितेश कहलगांव (भागलपुर) एनटीपीसी में कार्यरत है. जबकि अनुसूचित जनजाति की सुदीप्ति धनबाद के बलियापुर की है.
…और रितेश की हुई सुदीप्ति
आज अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सैयद मतलूब हुसैन की अदालत के आदेश पर जेल में बंद रितेश कुमार को अवर निबंधन संतोष कुमार के कोर्ट में पेश किया गया. अवर निबंधक श्री कुमार के समक्ष रितेश कुमार व सुदीप्ति कुमारी अपने परिजनों के साथ उपस्थित थे. अवर निबंधक ने दोनों की शादी का निबंधन कर प्रमाण-पत्र दे दिया. शादी कराये जाने के वक्त दोनों पक्ष के अधिवक्ता भी मौजूद थे.
क्या है मामला : वर्ष 2012 में रितेश कुमार व कॉलेज छात्रा सुदीप्ति कुमारी के बीच फेस बुक के माध्यम से प्रेम प्रसंग शुरू हुआ. छात्रा धनबाद के एक महिला कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़ती है. बाद में आरोपित भागलपुर (कहलगांव) से धनबाद आकर शादी का झांसा देकर छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा. शादी के लिए कहने पर आरोपित ने शादी करने से इनकार कर दिया. तब छात्रा ने धनबाद थाना में अजा-अजजा अधिनियम के तहत कांड संख्या-2/17 दर्ज कराया.

पुलिस ने नौ फरवरी 17 को आरोपित को जेल भेज दिया. बाद में रितेश कुमार व सुदीप्ति कुमारी के बीच सुलहनामा का आवेदन अदालत में दायर कर आरोपित को जमानत देने का आग्रह किया गया. अदालत के आदेश पर रितेश कुमार को जेल प्रबंधन ने 16 मार्च 17 को विवाह पदाधिकारी (अवर निबंधन) के कार्यालय में आवेदन दायर करने के लिए उपस्थापन कराया था. एक माह के बाद दोनों (आरोपित व छात्र) को मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अवर निबंधक के कोर्ट में आना पड़ा. केस के आइओ ने 31 जनवरी 17 को रितेश कुमार के खिलाफ अदालत में आरोप- पत्र दायर किया.

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