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कोल शॉर्टेज मामले में तेलंगाना के प्रधान सचिव ने दी गवाही

धनबाद: बीसीसीएल के बस्ताकोला क्षेत्र के कुईयां ओपनकास्ट प्रोजेक्ट के कोल स्टाक में लाखों मीट्रिक टन कोयला कम पाये जाने के मामले की सुनवाई बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश (11) सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में आरोपित बस्ताकोला क्षेत्र के तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक राम उजागर पांडेय, पूर्व प्रबंधक किशोर यादव हाजिर […]

धनबाद: बीसीसीएल के बस्ताकोला क्षेत्र के कुईयां ओपनकास्ट प्रोजेक्ट के कोल स्टाक में लाखों मीट्रिक टन कोयला कम पाये जाने के मामले की सुनवाई बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश (11) सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में आरोपित बस्ताकोला क्षेत्र के तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक राम उजागर पांडेय, पूर्व प्रबंधक किशोर यादव हाजिर थे.

अदालत में साक्षी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव व कोल इंडिया के पूर्व चेयरमैन एस नरसिंग राव ने अपनी गवाही दी. उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने 24 सितंबर 2013 को किशोर यादव, सरीत सुधा सरकार व अरविंद घोष के खिलाफ अभियोजन चलाने की स्वीकृत दी थी. अभियोजन की ओर से सीबीआइ के लोक अभियोजक कुंदन कुमार सिन्हा ने साक्षी का मुख्य परीक्षण कराया, जबकि प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता एसएन मुखर्जी (माती दा) ने किया.

क्या है मामला : वर्ष 2009 से लेकर अगस्त 2011 की अवधि में बस्ताकोला क्षेत्र के ओसीपी में कोयला की ओवर रिपोर्टिंग कर कोल स्टॉक में गलत आंकड़ा दिखाया गया था. सीबीआइ ने इसकी जांच की तो 4 लाख 24 हजार 689 मीट्रिक टन कोयला स्टॉक में कम पाया गया, जिसमें कंपनी को 46 करोड़ 39 लाख 76 हजार 979 रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ. 6 मई 16 को अदालत ने राम उजागर पांडेय (पूर्व सीजीएम), किशोर यादव, पूर्व प्रबंधक (केओसीपी), शंभु दयाल धुर्वा(पूर्व प्रोजेक्ट अॉफिसर) एसएस सरकार (पूर्व एरिया सर्वे अॉफिसर) व अरविंद घोष, (पूर्व वरीय सर्वेयर) के खिलाफ भादवि की धारा 120 (बी) सहपठित 409, 120 (बी), सहपठित 477, पीसी एक्ट की धारा 13(2) सहपठित 13(1) (सी) में आरोप गठित किया.
जानलेवा हमला कांड में पांच आरोपित दोषी करार : एकमत होकर जान मारने की नीयत से लाठी डंडा से प्रहार करने के एक मामले मेें बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एमपी यादव की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए भूली निवासी बुधन माली, छोटन माली उर्फ फूलन माली, नन्हक माली उर्फ प्रकाश माली, दीपक सिंह व मुनिया देवी को भादवि की धारा 147, 341, 307 में दोषी पाकर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अदालत सजा की बिंदु पर 17 अप्रैल 17 को फैसला सुनायेगी. आठ फरवरी 12 को शाम सात बजे आरोपितों ने अपने घर के बगल में कमल देव पासवान को घेर कर लाठी डंडा से मारकर सिर फोड़ दिया था.
प्रमोद सिंह हत्याकांड में दो साक्षियों का बयान दर्ज
कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह हत्याकांड की सुनवाई बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एस के पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में एमपी खरवार, हीरा खान, मो अयूब व मो अरशद हाजिर थे. जबकि संतोष सिंह व रणविजय सिंह गैरहाजिर थे. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दोनों की ओर से दंपसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. अदालत में अभियोजन की ओर से सीबीआइ ने साक्षी मो नौशाद खान व अमर मिस्त्री ने गवाही में बाइक(बीआर 17सी- 6546) की मरम्मत व पेटिंग करने की पुष्टि की. सीबीआइ की ओर से दिल्ली से आये लोक अभियोजक राजन धैया ने साक्षियों का मुख्य परीक्षण कराया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता पीके घोषाल व सहदेव महतो ने प्रतिपरीक्षण किया. तीन अक्तूबर 03 को बाइक सवार अपराधियों ने बीएम अग्रवाल कॉलोनी में प्रमोद सिंह को गोली मारकर जख्मी कर दिया था. इलाज के दौरान केंद्रीय अस्पताल में उनकी मौत हो गयी थी.
नीरज सिंह हत्याकांड में धनजी की जमानत पर सुनवाई
धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर व कांग्रेस नेता नीरज सिंह समेत चार लोगों की हुई हत्या से जुड़े मामले में आरोपित धनंजय सिंह उर्फ धनजी की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई बुधवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत में हुई. अदालत ने उभयपक्षों की दलील सुनने के बाद पुलिस से केस डायरी की मांग की. अब इस मामले में सुनवाई 20 अप्रैल को होगी. धनजी 30 मार्च 17 से जेल में बंद है. पुलिस उसे आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया था.

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