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बिना लाइसेंस के नहीं चला सकते मटन या चिकन शॉप
स्वास्थ्य विभाग ने सभी एसीएमओ को लिखा पत्र स्लॉटर हाउस, मटन और चिकन शॉप की जानकारी मांगी धनबाद/रांची : झारखंड में बिना लाइसेंस के मटन या चिकन शॉप नहीं खुल सकता है. स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के एसीएमओ को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि 29 सितंबर 2016 […]
स्वास्थ्य विभाग ने सभी एसीएमओ को लिखा पत्र
स्लॉटर हाउस, मटन और चिकन शॉप की जानकारी मांगी
धनबाद/रांची : झारखंड में बिना लाइसेंस के मटन या चिकन शॉप नहीं खुल सकता है. स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के एसीएमओ को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. गौरतलब है कि 29 सितंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन अॉफ क्रूएलिटी टू एनिमल (स्लॉटर हाउस) रूल्स-2001 का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. इस बाबत झारखंड समेत सभी राज्यों की सरकारों से की गयी कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी गयी है. स्वास्थ्य विभाग ने अपने पत्र में एसीएमओ से कहा है कि जिलों में चल रहे स्लॉटर हाउस का निबंधन और लाइसेंस जरूरी है. इन्हें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडराइजेशन अथॉरिटी अॉफ इंडिया(एफएसएसएआइ) का लाइसेंस लेना है.
जो अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है
सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के अालोक में सभी एसीएमओ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है तमामस्लॉटर हाउस के पास लाइसेंस हो यह सुनिश्चित करना होगा. उनके पास एफएसएसआइ का लाइसेंस हो यह भी सुनिश्चित करना होगा. स्लॉटर हाउस में यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जानवरों को बेहोश करने के बाद ही काटा जाये, काटने के समय सामने में दूसरा कोई जिंदा जानवर नहीं होना चाहिए. जानवरों को ले जानेवाले वाहनों में जानवारों की उचित देखभाल भी सुनिश्चित की जानी है. इसके अलावे भी कई अन्य दिशा-निर्देश भी दिये गये हैं, जिसका अनुपालन जिलों को करना है.
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