डीएसइ ने सभी स्कूलों को जारी किया पत्र
नामांकन प्रक्रिया या जांच में गड़बड़ी मिली तो जिम्मेवार होंगे स्कूल प्रबंधन
धनबाद : नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीइ) के तहत प्रवेश कक्षा की 25 फीसदी सीटों में कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन होता है. अब नामांकन के बावजूद इस कोटे की बची हुई सीटें खाली ही रखनी होंगी. इस संबंध में डीएसइ एवं आरटीइ कोषांग के नोडल पदाधिकारी विनीत कुमार ने सभी स्कूलों को पत्र जारी किया है.
कहा है कि नामांकन प्रक्रिया या जांच में गड़बड़ी मिली तो स्कूल प्रबंधन जिम्मेवार होंगे. प्रवेश कक्षा की सामर्थ्य संख्या के विरुद्ध नामांकन के बाद रिक्ति संबंधी अपडेट रिपोर्ट भी स्कूलों को देनी है. सूत्रों के मुताबिक स्कूल प्रबंधन सेल को समय पर पत्र का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए काम में परेशानी हो रही है. सीबीएसइ व आइसीएसइ से संबद्धता लेने वाले सभी स्कूलों को आरटीइ सेल को सूचना देनी है.
सीटें खाली रखने का निर्देश : प्राथमिक शिक्षा निदेशक, झारखंड के प्रत्रांक 25 दिनांक 25 जनवरी 2015 एवं झारखंड उच्च न्यायालय के वाद संख्या डब्ल्यूपी (पीआइएल) नंबर 3731 ऑफ 2014 में इस संबंध में निर्देश दिये गये हैं. इसके अनुसार 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकन के बाद अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो अन्य कोटि के छात्र-छात्राओं का नामांकन इन सीटों पर नहीं लिया जायेगा.
बीइइओ खोजें स्कूल : डीएसइ श्री कुमार ने सभी बीइइओ को बीपीएल कोटि के नामांकन को लेकर नये व अन्य स्कूलों की खोजने का निर्देश दिया है. कहा है कि उनके क्षेत्र में अगर ऐसे स्कूल संज्ञान में आते हैं तो उनकी सूची उपलब्ध करायें.