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झोला छाप डॉक्टर को दस वर्ष की सजा

धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एमपी यादव की अदालत ने शुक्रवार को गैरइरादतन हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए जेल में बंद कल्याणपुर (बरवाअड्डा) निवासी डॉ हराधन महतो को भादवि की धारा 304 में दोषी पाकर दस वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने आरोपी […]

धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एमपी यादव की अदालत ने शुक्रवार को गैरइरादतन हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए जेल में बंद कल्याणपुर (बरवाअड्डा) निवासी डॉ हराधन महतो को भादवि की धारा 304 में दोषी पाकर दस वर्ष की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने आरोपी को 18 जनवरी 17 को दोषी करार दिया था. फैसला सुनाते के वक्त अभियोजन की ओर से अपर लोग अभियोजक त्रिपुरारी सहाय ने सजा के बिंदु पर बहस की. बचाव पक्ष के अधिवक्ता डीडी ठाकुर भी थे.

बरमसिया के गोवर्धन महतो सीआरपी 81वीं बटालियन जसपुर राजस्थान (छत्तीसगढ़) में आरक्षी है. वह छुट्टी लेकर घर आया था. 20 अक्तूबर 11 को गोवर्धन की पत्नी कांति देवी की तबीयत खराब हो गयी. वह उसे बिराजपुर स्थित क्लिनिक ले गया. जहां डाॅक्टर ने दवा देकर घर जाने की सलाह दी. दूसरे दिन 22 अक्तूबर 11 को फिर कांति की तबीयत खराब हुई. उसे दुबारा उक्त आरोपी डाॅक्टर के क्लिनिक में लाया गया, जहां डॉक्टर ने कांति देवी को इंजेक्शन दिया. कुछ मिनट के बाद ही उसकी मृत्यु हो गयी. घटना के बाद मृतका के पति गोवर्धन महतो ने गोविंदपुर (बरवाअड्डा) थाना में डॉक्टर के खिलाफ कांड 364/11 दर्ज कराया.

रेलवे कोर्ट में खेलमंत्री अमर बाउरी के मामले में हुई सुनवाई: जेवीएम के आह्वान पर आर्थिक नाकेबंदी के दौरान भोजूडीह रेलवे स्टेशन के इस्ट केबिन के पास रेलवे ट्रैक जाम कर रेल परिचालन ठप करने के मामले की सुनवाई शुक्रवार को रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी मो. उमर की अदालत में हुई. अदालत में सूबे के खेल मंत्री अमर बाउरी गैर हाजिर थे. उनकी ओर से अधिवक्ता सुरेश माली ने दंप्रसं की धारा 317 का प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. बचाव पक्ष अपना गवाह अदालत में पेश नहीं किया. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित कर दी.

राेजगार सेवक को नहीं मिली बेल: एसीबी की टीम द्वारा रिश्वत लेते पकड़े गये बाघमारा प्रखंड के रोजगार सेवक जेल में बंद मृत्युंजय कुमार मंडल की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार को निगरानी के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत में हुई. अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. निगरानी के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने जमानत का विरोध किया. एसीबी ने 29 दिसंबर 16 को रोजगार सेवक मृत्युंजय को क्यासुद्दीन अंसारी से तीन हजार रिश्वत लेते पकड़ा था.

जालसाज डॉक्टर की अग्रिम जमानत पर हुई सुनवाई : जालसाज डाॅक्टर महेश कुमार वर्मा (भूली) की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई प्रभारी प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश सैयद मतलुब हुसैन की अदालत में हुई. अदालत ने 30 जनवरी को पुलिस को केस डायरी दाखिल करने का आदेश दिया. महेश प्रसाद वर्मा का क्लिनिक भूली डी ब्लॉक में है. उन्होंने गत छह नवंबर को खुशबू खातून का यूएसजी लोअर एबडोमिन की जांच के लिए मैक्स पैथोलैब गया पुल नया बजार धनबाद में पुर्जा देकर भेजा था. 16 नवंबर को डॉ सुशील कुमार सचिव आइएमए धनबाद एवं कर्मचारी सत्नेश्वर श्रीवास्तव के साथ मैक्स पेथोलैब का निरीक्षण किया तो पाया कि घटना सत्य है. पाया गया कि महेश कुमार वर्मा वैद्य के रूप में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार (पटना) में सूचीकृत हैं, जो एलोपैथी दवा की सलाह नहीं दे सकते. जांच के बाद सीएस ने मामला दर्ज कराया.

उपभोक्ता फोरम ने ब्रांच मैनेजर के विरुद्ध जारी किया वारंट: जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह सदस्य द्वय नरेश प्रसाद सिंह व पुष्पा सिंह की पीठ ने शुक्रवार को एक केस में ब्रांच मैनेजर श्रीराम ट्रांसपोर्ट बैंकमोड़ धनबाद के विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया. 8 अप्रैल 16 को फोरम ने परिवादी तुलसी सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया था. जिसका अनुपालन विपक्षी ने नहीं किया.

कारा अधीक्षक व एसडीएम से रंगदारी मांगने वाले की जमानत खारिज : एसडीएम व कारा अधीक्षक से रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित जेल में बंद सुबोध कुमार यादव की जमानत अरजी पर सुनवाई अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत ने अरजी को खारिज कर दिया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुबोध कुमार ने बहस की. आरोपित ने खुद को मुख्यमंत्री का पीए बता कर तत्कालीन कारा अधीक्षक रविराज शर्मा से पांच सौ रुपये मोबाइल में रिचार्ज कराने व फिर एसडीएम सह कारा अधीक्षक महेश संथालिया से पांच लाख रुपये रंगदारी की मांग मोबाइल पर की थी. 22 अगस्त 16 को कैलाश राम पासवान सहायक करापाल मंडल कारा धनबाद ने धनबाद थाना में कांड संख्या 547/16 दर्ज कराया था.

राज आनंद सिंह समेत चार की अरजी खारिज

सद्भाव आउटसोर्सिंग धनसार में नीरज सिंह व भाजपा असंगठित मजदूरों के बीच हुई मारपीट व हरिजन उत्पीड़न मामले में जेल में बंद डिप्टी मेयर के प्रतिनिधि राज आनंद सिंह, राजा यादव, अमरजीत सिंह व राज कुमार राजभर की जमानत अरजी को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दिया. अभियोजन से एससी-एसटी के विशेष लोक अभियोजक समीर सिंह चौधरी ने जमानत का जोरदार विरोध किया.

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