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दहेज हत्या में पति और ससुर को दस वर्ष कैद
धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्या के एक मामले में जेल में बंद धनबाद निवासी रंजीत सिंह (पति) व गणेश सिंह (ससुर) को भादवि की धारा 304 (बी) में दस-दस वर्ष कैद की सजा सुनायी. अपर लोक अभियोजक धनंजय सिंह ने सजा के बिंदु पर […]
धनबाद: अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्या के एक मामले में जेल में बंद धनबाद निवासी रंजीत सिंह (पति) व गणेश सिंह (ससुर) को भादवि की धारा 304 (बी) में दस-दस वर्ष कैद की सजा सुनायी. अपर लोक अभियोजक धनंजय सिंह ने सजा के बिंदु पर बहस की. अदालत ने 12 जनवरी 17 को आरोपियों को दोषी करार दिया था. जबकि दो महिला अभियुक्त शीला व सबीता को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था.
क्या है मामला : जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के डुमरी नंबर तीन निवासी विनोद बिहारी सिंह ने अपनी बहन उषा की शादी 9 फरवरी 07 को गणेश सिंह के पुत्र रंजीत सिंह के साथ की थी. दहेज के रूप में एक लाख रुपये व एक मोटरसाइकिल के लिए 2 दिसंबर 07 काे उसके ससुरालवालों ने केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा दी. पीएमसीएच में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी.
बाबूलाल मरांडी मामले में गवाहों पर वारंट जारी : लोक सभा चुनाव (2014) के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में झारखंड के पूर्व मुख्य मंत्री बाबूलाल मरांडी, सबा अहमद मामले में सुनवाई सोमवार को एसडीजेएम विनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में बाबूलाल मरांडी समेत सभी आरोपी गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ताओं ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. अदालत में अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया. हालांकि अदालत ने पिछली तिथि को ही अभियोजन साक्षियों की उपस्थिति के लिए उनके विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया था. लेकिन आज तक उसका कंपलायंस नहीं हो सका.
सुशांतो मर्डर केस में सीबीआइ नहीं ला सकी आइओ को : फारवर्ड ब्लॉक नेता सुशांतो सेनगुप्ता, उनके भाई संजय सेन गुप्ता व डीडी पाल की हत्या के मामले में सुनवाई सोमवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में हलधर महतो, ठाकुर मांझी, प्रशांत बनर्जी व सुशांतो मुखर्जी हाजिर थे. अदालत में अभियोजन की ओर से केस के अनुसंधानक को प्रस्तुत नहीं किया जा सका.
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