27.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

घूसखोरी में सेंट्रल स्कूल के क्लर्क व गार्ड को सजा

धनबाद : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने गुरुवार को रिश्वतखोरी के एक मामले में सेंट्रल स्कूल-2 सरायढेला के पूर्व लोअर डिवीजन क्लर्क योगेंद्र प्रसाद को पीसी एक्ट की धारा 7 व 13 (2) सहपठित 13(1) डी में दोषी पाकर दो-दो वर्ष की कैद व पांच-पांच हजार जुर्माना जबकि भादवि […]

धनबाद : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश ग्यारह सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने गुरुवार को रिश्वतखोरी के एक मामले में सेंट्रल स्कूल-2 सरायढेला के पूर्व लोअर डिवीजन क्लर्क योगेंद्र प्रसाद को पीसी एक्ट की धारा 7 व 13 (2) सहपठित 13(1) डी में दोषी पाकर दो-दो वर्ष की कैद व पांच-पांच हजार जुर्माना जबकि भादवि की धारा 120 (बी) में एक वर्ष की कैद और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. वहीं अदालत ने एक अन्य आरोपी सिक्यूरिटी गार्ड केदारनाथ शर्मा को केवल भादवि की धारा 120 (बी) में तीन वर्ष की कैद व तीन हजार जुर्माना की सजा दी. सजा के बिंदु पर सीबीआइ के लोक अभियोजक कुंदन कुमार सिन्हा ने बहस की.
क्या है मामला : कोयलानगर निवासी राजकिशोर पंडित वर्ष 2004 में अपनी भतीजी अंजली कुमार का एडमिशन चतुर्थ वर्ग में कराने के लिए सेंट्रल स्कूल -2 सरायढेला गये. उस वक्त वहां कार्यरत क्लर्क योगेंद्र प्रसाद व सिक्यूरिटी गार्ड ने एडमिशन करवाने के एवज में पांच सौ रुपये बतौर रिश्वत की मांग की. सीबीआइ ने जाल बिछाकर आरोपीद्वय को 31 मई 2004 को स्कूल कार्यालय में ही रिश्वत लेते धर दबोचा.
कोल शॉर्टेज मामले में नहीं आये तेलंगाना के मुख्य सचिव : बीसीसीएल के बस्ताकोला क्षेत्र की कुईयां ओपेन कास्ट प्रोजेक्ट में हुए लाखों मिट्रिक टन कोयले के शार्टेज मामले की सुनवाई गुरुवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में सीबीआइ कोल इंडिया के पूर्व प्रभारी चेयरमैन व वर्तमान में तेलंगाना के मुख्य सचिव एन नरसिंह राव को साक्षी के रूप में नहीं प्रस्तुत करा सकी. अदालत में बस्ताकोला क्षेत्र के तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक राम उजागर पांडेय हाजिर थे. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दी.
दुष्कर्मियों को किया दोषी करार
अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम महेंद्र प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से भगा कर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में जेल में बंद बच्चू राय उर्फ अजय राय व रमेश कुमार दुबे उर्फ पंडित को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई की अगली तिथि 7 जनवरी 17 मुकर्रर कर दी. सुनवाई के वक्त अदालत में अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा भी मौजूद थे. तीन फरवरी 12 को बरोरा थाना क्षेत्र की रहनेवाली एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को शादी करने की नीयत से अगवा कर जयपुर (राजस्थान) के एक घर में रखा गया था. वहां दोनों आरोपितों ने उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता भाग कर चाइल्ड केयर जयपुर पहुंची. वहां से उसे धनबाद लाया गया.
कोर्ट ने दो डॉक्टरों समेत तीन के खिलाफ लिया संज्ञान
सिविल जज सीनियर डिवीजन पंचम-सह-न्यायिक दंडाधिकारी कल्पना हजारिका की अदालत ने गुरुवार को नूतन नर्सिंग होम गोधर के मालिक डा पूनम सिंह, डा सी ठाकुर व विमला तिवारी के खिलाफ भादवि की धारा 420 (धोखाधड़ी) के मामले में संज्ञान लिया. अदालत ने आरोपियों को 21 फरवरी 17 को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया. सूचक के अधिवक्ता सुबोध केसरी व मौसमी दास ने आरोपियों की उपस्थिति के लिए सम्मान दायर करेंगे.
क्या है मामला : लोयाबाद बाजार निवासी सुनील प्रसाद गुप्ता अपनी पत्नी बेबी गुप्ता को इलाज कराने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर करकेंद ले गये. वहां विमला तिवारी झांसे में लेकर मरीज को सीरियस बताते हुए नूतन नर्सिंग होम ले गयी. आरोपितों ने नौ दिनों तक नर्सिंग होम में रखा और 17 फरवरी 16 को सारा इलाज का कागजात रख कर उसे नर्सिंग होम से निकाल दिया. यह मामला सीपी केस नंबर 1343/16 से संबंधित है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें