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बरटांड़ में चल रहा हुक्का पार्लर

धनबाद: बड़े शहरोें की तर्ज पर अब धनबाद में भी हुक्का फैशन का रूप लेता जा रहा है. एक वर्ग के युवाओं में इस बुरी लत का क्रेज दिख रहा है. ऐसा ही एक हुक्का पार्लर पर सोमवार को बरटांड़ में स्पेशल टीम ने छापेमारी की. यहां कोई नाबालिग मौके पर नहीं मिला, लेकिन कई […]

धनबाद: बड़े शहरोें की तर्ज पर अब धनबाद में भी हुक्का फैशन का रूप लेता जा रहा है. एक वर्ग के युवाओं में इस बुरी लत का क्रेज दिख रहा है. ऐसा ही एक हुक्का पार्लर पर सोमवार को बरटांड़ में स्पेशल टीम ने छापेमारी की. यहां कोई नाबालिग मौके पर नहीं मिला, लेकिन कई तरह के हुक्के बरामद किये गये. टीम में चाइल्ड वेलफेयर कोर्ट के बेंच मजिस्ट्रेट शंकर रवानी एवं स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के प्रदीप पांडेय भी शामिल थे. उन्होंने बताया कि जिले भर से लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि बरटांड़ में हुक्का पार्लर चल रहा है, जहां नाबालिग भी हुक्का का सेवन करते है. छापामारी के दौरान बार से चार हुक्का जब्त किए गये .
कमरे की दीवार पर हुक्का के पोस्टर भी मिले संचालक से बात करने पर बताया कि हम फलेवर हुक्का पिलाते हैं, जो नशे के दायरे में नहीं आता. टीम ने जब संचालक से पार्लर चलाने का लाइसेंस मांगा तो उसके पास किसी तरह का कोई भी पेपर नहीं था. चाइल्ड वेलफेयर कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने हुक्का पार्लर बंद करने को कहा और चेतावनी दी कि शिकायत मिलने पर आगे से सख्त कार्रवाई की जायेगी.
क्या हैं नियम : भारत में हुक्का पार्लर चलाने के लिए उत्पाद विभाग से लाइसेंस लेना पड़ता है. व्यापार चलाने और उसके साथ रेस्टोरेंट चलाने के लाइसेंस भी चाहिए. साथ ही स्थानीय नगर निगम से भी इजाजत लेनी पड़ती है. उसके साथ पड़ोसियों की इजाजत, तीन महीने का सीसीटीवी फुटेज देना होता है. और 18 साल से कम उम्र के लोगों को पीने की इजाजत नहीं है. इसके अलावा भी अन्य नियम हैं.

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