पुलिस आर्म्स एक्ट से संबंधित कांड संख्या 138-16 में भी दोनों भाइयों की संलिप्ता के बिंदु पर छानबीन कर रही है. घटनास्थल से 18 अक्तूबर को स्काॅर्पियो समेत 10 नीरज समर्थकों को कट्टा व गोली के साथ गिरफ्तार किया गया था. पुलिस छानबीन में खुलासा हुआ है कि पकड़े गये लोगों से नीरज की मोबाइल पर बातचीत हो हुई थी. मोबाइल कॉल डिटेल को पुलिस आधार बना रही है. मामले में जेल भेजे गये नौ लोगों को हाइकोर्ट से जमानत मिल चुकी है.
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राहत नहीं: पुलिस ने एससी-एसटी व आर्म्स एक्ट में शुरू की कार्रवाई, नीरज-एकलव्य पर कसेगा शिकंजा
धनबाद. सद्भाव मामले में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह व उनके अनुज डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह व छोटे सिंह की परेशानी कम नहीं हो रही है. सद्भाव गोलीकांड से संबंधित धनसार थाना कांड संख्या 141-16 में हाइकोर्ट से नो कोहेसिव एक्शन का आदेश है. हाइकोर्ट गिरफ्तारी वांरट व इश्तेहार को पहले ही रद्द कर चुकी […]
धनबाद. सद्भाव मामले में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह व उनके अनुज डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह व छोटे सिंह की परेशानी कम नहीं हो रही है. सद्भाव गोलीकांड से संबंधित धनसार थाना कांड संख्या 141-16 में हाइकोर्ट से नो कोहेसिव एक्शन का आदेश है. हाइकोर्ट गिरफ्तारी वांरट व इश्तेहार को पहले ही रद्द कर चुकी है.
धनसार पुलिस एससी-एसटी व आर्म्स एक्ट के संबंधित केस में दोनों भाइयों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसेगी. पुलिस की ओर से मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. सद्भाव में गोलीबारी, बमबारी व हिंसक झड़प मामले में भाजपा समर्थक मजदूर रामस्वरूप भुइयां की ओर से दर्ज कांड संख्या 142-16 एससी-एसटी एक्ट व जानलेवा हमला हमले से संबंधित केस में नीरज, एकलव्य, राज आनंद समेत छह लोग नामजद हैं. सरायढेला पुलिस द्वारा मारपीट, जालसाजी के केस में जेल भेज गये राज आनंद को धनसार थाना की पुलिस कांड संख्या 142-16 में रिमांड कर चुकी है. पुलिस ने इस केस में नीरज व एकलव्य के खिलाफ भी शिकंजा कसने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है.
फिर से दी कोर्ट में वारंट की अरजी : धनसार पुलिस ने सद्भाव गोलीकांड, हिंसक झड़प मामले में कांड संख्या 141-16 में नामजद नीरज सिंह व एकलव्य सिंह के खिलाफ फिर से कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट की अरजी दी है. पुलिस मंगलवार को ही कोर्ट में अरजी दी है. मामले पुलिस पहले गिरफ्तारी वारंट के आधार पर दोनों भाई की खोज में रघुकुल में दो बार छापामारी की थी. कोर्ट से इश्तेहार लेकर रघुकुल में इश्तेहार भी चिपकाया था. हाइकोर्ट ने वारंट व इश्तेहार खारिज कर दोनों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट का आदेश अभी निचली अदालत नहीं पहुंचा है.
जमानत के बाद भी जेल से नहीं निकल पायेंगे नौ लोग
सद्भाव पैच से 18 अक्तूबर को कट्टा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज गये नौ लोगों को भले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी लेकिन वे जेल से नहीं निकल पायेंगे. सभी नौ लोगों को पुलिस पहले ही कांड संख्या 141-16 में रिमांड कर चुकी है. इस केस में भी सभी को जमानत लेनी पड़ेगी.
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