पुलिस ने मामले में उक्त नौ लोगों के अलावा स्कॉर्पियो (जेएच10 एडी- 2282) के मालिक प्रमोद साव को भी नामजद किया था. पुलिस ने स्कॉर्पियो से दो लोडेड कट्टा, 11 जीवित कारतूस, बेस बॉल आदि बरामद किये थे.
सभी 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. निचली अदालत से नौ लोगों की जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सभी की ओर से हाइकोर्ट में अर्जी दी गयी थी. जस्टिस डा एसएन पाठक के कोर्ट में बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता रविशंकर मजूमदार ने बहस की. मामले में स्कॉर्पियो मालिक प्रमोद साव अभी जेल में बंद है. प्रमोद की ओर से हाइकोर्ट में अभी अर्जी नहीं दी गयी थी.