13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

41 दिनों के बाद जेल से निकले डिप्टी मेयर

जमानत पर जश्न. समर्थकों ने लगाये एकलव्य जिंदाबाद और मेयर के विरोध में नारे डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह उर्फ छोटे सिंह व उनके प्रतिनिधि राज आनंद सिंह 41 दिनों के बाद बुधवार को धनबाद जेल से रिहा हुए. धनबाद : निगम के कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार सिंह का अपहरण करने, धमकी देने और सरकारी काम […]

जमानत पर जश्न. समर्थकों ने लगाये एकलव्य जिंदाबाद और मेयर के विरोध में नारे

डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह उर्फ छोटे सिंह व उनके प्रतिनिधि राज आनंद सिंह 41 दिनों के बाद बुधवार को धनबाद जेल से रिहा हुए.
धनबाद : निगम के कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार सिंह का अपहरण करने, धमकी देने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में दोनों 13 जुलाई से जेल में थे. मंगलवार को रांची हाइकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज उन्हें रिहा किया गया. दोपहर एक बजे से ही डिप्टी मेयर के समर्थक कोर्ट परिसर में जुटने लगे थे. शाम 5:30 बजे समर्थकों को सूचना मिली कि डिप्टी मेयर जेल से निकलने वाले हैं. समर्थकों का हुजूम जेल गेट की ओर बढ़ने लगा. दस मिनट में जेल कैंपस समर्थकों से भर गया. कुछ समर्थक तो जेल के मेन गेट पर पहुंच गये.
शाम 6:45 बजे डिप्टी मेयर जेल गेट से निकले. वह अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे. समर्थक उन्हें देखते ही मेयर विरोधी नारे लगाने लगे. डिप्टी मेयर काफिले के साथ बाहर खड़ी अपनी गाड़ियों के पास पहुंचे. उन्होंने रिसीव करने आये कई बड़े-बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया. वह अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे और थोड़ी देर में ही उनकी गाड़ी हवा से बात करने लगी. डिप्टी मेयर के अग्रज नीरज सिंह रिसीव करने आने वालों में कहीं नजर नहीं आये. राज आनंद दूसरी गाड़ी से अपने घर गये.
कैद से रिहाई तक
एक जुलाई : डिप्टी मेयर बैंक मोड़ निगम ऑफिस से अभियंता को गाड़ी में बैठाकर ले गये, धमकाया व पूर्व के कार्य में दो प्रतिशत रंगदारी मांगी.
तीन जुलाई : अभियंता ने बैंक मोड़ थाना में केस दर्ज कराया.
चार जुलाई : डिप्टी मेयर व राज अानंद के घर छापामारी.
पांच जुलाई : डिप्टी मेयर के मौसरे भाई हर्ष सिंह व राज आनंद के घर छापामारी.
सात जुलाई : अभियंता का कोर्ट में दप्रसं की धारा 164 के तहत बयान दर्ज.
11 जुलाई : डिप्टी मेयर के ननिहाल भोजपुर में छापामारी
13 जुलाई : डिप्टी मेयर का कोर्ट में सरेंडर, अभियंता की ओर से सुलहनामा, जमानत अरजी खारिज, जेल गये.
15 जुलाई : सीजेएम कोर्ट से जारी आर्डर कॉपी के साथ प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में डिप्टी मेयर व राज आनंद ने जमानत अरजी दी.
16 जुलाई : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद डिप्टी मेयर व उनके प्रतिनिधि की जमानत अरजी खारिज की.
23 अगस्त : हाइकोर्ट से डिप्टी मेयर व उनके प्रतिनिधि को जमानत.
24 अगस्त : जेल से रिहा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें