24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

भारी वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य

धनबाद : कई प्रकार के वाहनों में सोमवार से स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य होगा, अन्यथा वाहनों का निबंधन नहीं होगा. यह जानकारी डीटीओ धनबाद रविराज शर्मा ने दी. उन्होंने बताया कि स्पीड गवर्नर लगाने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट झारखंड ने 18 फरवरी से एक अप्रैल 16 तक समय दिया था. केंद्र सरकार के सड़क परिवहन […]

धनबाद : कई प्रकार के वाहनों में सोमवार से स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य होगा, अन्यथा वाहनों का निबंधन नहीं होगा. यह जानकारी डीटीओ धनबाद रविराज शर्मा ने दी.

उन्होंने बताया कि स्पीड गवर्नर लगाने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट झारखंड ने 18 फरवरी से एक अप्रैल 16 तक समय दिया था. केंद्र सरकार के सड़क परिवहन व राज्य मार्ग मंत्रालय ने 22 अप्रैल 16 से 31 जुलाई 16 तक की छूट दी थी. उन्होंने बताया कि स्पीड गवर्नर लगाने से वाहन की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होगी. तीन पहिया, कार, दो पहिया, आठ सीटर वाहन, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, पुलिस वैन व 35 केजी तक के मालवाहक को स्पीड गवर्नर नहीं लगाना है. जबकि ट्रक, डंपर, हाइवा, तेल टैंकर, बारुद वाले वैन, गैस टैंकर में लगाना अनिवार्य होगा, अन्यथा वाहनों का निबंधन नहीं किया जायेगा. हाइकोर्ट के आदेश के अनुसार पुरानी गाड़ियों में भी लगाना अनिवार्य होगा.
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होने पर जुर्माना
डीटीओ ने कहा कि सभी वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य होगा. जिस वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होगा उसको एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. रविवार को वाहन चेकिंग के दौरान लगभग 40 गाड़ियां पकड़ी गयी. सात वाहनों की ब्लैक फिल्म उतार जुर्माना के तौर पर एक हजार रुपये वसूले गये. कुल 40 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया. जांच के दौरान डीटीओ रविराज शर्मा, सार्जेंट ओम प्रकाश दास सहित पूरी टीम मौजूद थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें