धनबाद: वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने, वर्दी फाड़ने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई गुरुवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो, गंगा साव व बसंत शर्मा हाजिर थे. शेष तीन आरोपी गैरहाजिर थे. उनकी ओर […]
धनबाद: वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने, वर्दी फाड़ने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई गुरुवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी भाजपा के बाघमारा विधायक ढुलू महतो, गंगा साव व बसंत शर्मा हाजिर थे.
शेष तीन आरोपी गैरहाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दायर किया. ढुलू महतो की ओर से दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी लाने के लिए आवेदन देकर समय की मांग की गयी. साथ ही गवाह आलोक सिंह व शैलेंद्र कुमार सिंह को दुबारा बुलाने के लिए रिकॉल पिटीशन दायर किया गया. उक्त दोनों आवेदनों पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने बहस की. अभियोजन की और से सहायक लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने यह कहते हुए विरोध किया कि विधायक मामले को लंबा खींचना चाहते हैं.
बसंत शर्मा के अधिवक्ता कैलाश प्रसाद लाला ने बचाव साक्षियों की दी गयी सूची को सम्मन निर्गत करने का आग्रह किया. अदालत ने उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा. अब इस मामले में सुनवाई 21 जून को होगी.
दहेज हत्याकांड में पति, सास व ससुर दोषी करार
मोटर साइकिल व 25 हजार रुपये दहेज को लेकर ससुरालवालों द्वारा किरण को जहर देकर की गयी हत्या के मामले में गुरुवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्यप्रकाश की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए भूली ब्लाक डी निवासी शंकर राम (पति), पुनिया देवी (सास) व नथुनी राम (ससुर) को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. जबकि मंजू देवी (ननद) को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक धनंजय सिंह ने पैरवी की. अदालत ने सजा कि बिन्दु पर सुनवाई की अगली तिथि 13 जून 16 मुकर्रर कर दी. भूली निवासी नथुनी राम के पुत्र शंकर राम की शादी 2001 में गया जिले के मोहम्मदपुर सिदरसराय के रहनेवाले रामानंद साव के पुत्री किरण कुमारी के साथ हुई थी. वर्ष 2003 में किरण का पैर बांध कर उसके ससुरालवालों ने उसे रेलवे लाइन पर रख दिया था. 12 अगस्त 06 को किरण की हत्या उसके ससुरालवालों ने जहर पिला कर दी.
राजेश हत्याकांड : बिहार पुलिस ने हरि सिंह को कोर्ट में किया पेश
मनईटांड़ में राजेश कुमार को गोली मारकर की गयी हत्या के मामले में आरोपित हरि सिंह को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर गुरुवार को प्रभारी न्यायिक दंडाधिकारी विमल जानसन करकेट्टा की अदालत में पेशी करायी. अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. आपसी रंजिश को लेकर 31 अक्तूबर 2011 को मनईटांड़ छठ तालाब के पास राजेश कुमार की हत्या अपराधियों ने गोली मारकर कर दी थी. घटना के बाद मृतक के भाई विनय कुमार ने धनबाद (धनसार) थाना में विधायक अनंत सिंह, हरि सिंह, भूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.