धनबाद: कोल लिंकेज मामले की सुनवाई करते हुए अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आनंद प्रकाश की अदालत ने आरोपी बिमल कुमार तुलस्यान, संजीव कुमार तुलस्यान, राजीव तुलस्यान, प्रशांत तुलस्यान व मेसर्स आरोमा कोक लिमिटेड के खिलाफ भादवि की धारा 120 बी, 420, 409, 468, 471 के तहत संज्ञान लिया. आरोपियों ने बीसीसीएल के सेल्स एंड मार्केटिंग डिवीजन के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से विभिन्न कोलियरियों से कोल लिंकेज का आवंटित कोटा के 41 हजार मीट्रिक टन कोयला को निर्धारित स्थानों पर न भेज कर काला बाजार में ऊंची कीमत में बेच कर कंपनी को 3.28 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया.
22 जून 11 को सीबीआइ की धनबाद शाखा ने उपरोक्त आरोपियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी. केस के आइओ ने अनुसंधान पूरा होने के बाद आरोप पत्र समर्पित कर दिया. यह मामला आरसी केस नंबर 8/11 डी से संबंधित है.