धनबाद : रेलवे क्रॉसिंग गेट पार करने वालों पर अब आरपीएफ की पैनी नजर रहेगी. ट्रेन आने के दौरान यदि बैरियर लगा रहे और उस दौरान कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी व स्वयं बैरियर के नीचे से आता-जाता है तो उसे पकड़ा जायेगा. रेलवे एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई की जायेगी और उससे जुर्माना वसूला जायेगा व जेल भेजा जायेगा. इसके लिए बोर्ड ने सभी मंडल को आदेश जारी कर दिया है. लगातार होती हैं दुर्घटनाएं : रेलवे क्रॉसिंग गेट पर हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती है.
कई बार आम लोग ट्रेन आने के पहले बैरियर के नीचे से ट्रैक पार करते है और ट्रेन की चपेट में आ जाते है. कई बाइक सवार बैरियर में रूकने की बजाय नीचे से गाड़ी पार करते है. इससे भी दुर्घटना की संभावनाएं बनी रहती है. आरपीएफ को सख्त निर्देश दिया गया है कि अब वह अपने क्षेत्र के मानवरहित समपार फाटकों पर जवानों की तैनाती करे. ताकि नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा सके.