धनबाद : नौकरी का झांसा देकर जबरन अपने साथ ले जाकर देह व्यपार में लिप्त करने के एक मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने जेल में बंद नेहा तिवारी उर्फ स्वीटी सेनगुप्ता को भादवि की धारा 366, 420 व आइपीटी एक्ट की धारा 5 में दोषी पाकर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. सुनवाई के वक्त महिला पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच नेहा को अदालत में उपस्थापन कराया. अदालत 12 मई को सजा सुनायेगी.
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देह व्यापार में नेहा दोषी करार खबरें अदालत की
धनबाद : नौकरी का झांसा देकर जबरन अपने साथ ले जाकर देह व्यपार में लिप्त करने के एक मामले में बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सप्तम सत्य प्रकाश की अदालत ने जेल में बंद नेहा तिवारी उर्फ स्वीटी सेनगुप्ता को भादवि की धारा 366, 420 व आइपीटी एक्ट की धारा 5 में दोषी […]
क्या है मामला
हाउसिंग कॉलोनी, धनबाद की रहनेवाली बीए पार्ट वन की एक छात्रा ने किट्जी स्कूल के प्राचार्य के पास नौकरी के लिए एक आवेदन दिया था. 11 अक्तूबर 2013 को मोबाइल से छात्रा के पास फोन आया कि तुम यहां आ जाओ. जब वह घर से निकली तब उसकी मुलाकात आरोपी नेहा से हो गयी. वह छात्रा को रिक्शा पर बैठा कर आइएसएम की ओर ले गयी और कहा कि तुम्हारा अश्लील फोटो मेरे पास है. तुमको देहव्यपार में लिप्त होना होगा. नहीं तो तुम्हें हम बदनाम कर देंगे. केस के आइओ इतु आचार्या ने 7 जनवरी 14 को नेहा के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया. यह मामला महिला थाना कांड संख्या 6/13 से संबंधित है.
केंद्रीय मंत्री के मामले में अभियोजन साक्ष्य बंद
केंद्रीय इस्पात और खान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिये जाने के मामले की सुनवाई बुधवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन सह न्यायिक दंडाधिकारी प्रताप चंद्रा की अदालत में हुई. अदालत ने अभियाजन साक्ष्य बंद कर दिया. अब इस मामले में सुनवाई 23 जून को होगी. 19 जनवरी 16 को केंद्रीय इस्पात और खान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने धनबाद आये थे.
उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना की जाती है. मेरे हिसाब से तुलना मूंछ के बाल और पूंछ की बाल जैसी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मूंछ के बाल हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूंछ के बाल. इसी के विरोध में भूली डी ब्लॉक निवासी मो कलाम अजाद ने 21 जनवरी 16 को अदालत में शिकायतवाद दायर कर दिया.
सुशांतो सेनगुप्ता हत्याकांड की सुनवाई
सुशांतो सेनगुप्ता समेत तीन लोगों की हत्या के मामले में सुनवाई बुधवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश सचींद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई. अदालत में आरोपी हलधर महतो, ठाकुर मांझी व सुशांतो मुखर्जी हाजिर थे. यह केस अभिलेख साक्ष्य पर निर्धारित है. लेकिन सीबीआइ पिछले कई तिथियों से गवाह नहीं ले आ पा रही है. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 30 मई निर्धारित की है. घटना पांच अक्तूबर 2002 की है.
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