धनबाद: माडा के सेवानिवृत कर्मी राम अयोध्या सिंह (बिजली मिस्त्री) के बकाया मद में एक लाख रुपये का चेक देने के बाद माननीय उच्च न्यायालय, रांची ने माडा एमडी के वेतन पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है. इसकी पुष्टि खुद एमडी एसएन उपाध्याय ने की है.
क्या है मामला : उक्त बिजली मिस्त्री 2010 में सेवानिवृत्त हुआ. बकाया भुगतान के लिए उसने माडा के खिलाफ उच्च न्यायालय में केस किया. 2012 में इस मामले में माननीय न्यायालय ने राम अयोध्या के वेतन भुगतान का आदेश माडा प्रबंधन को दिया था.
लेकिन उस पर प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई. बाद में उक्त रिटायर्ड कर्मी ने माडा एमडी के खिलाफ अवमानना का मामला कोर्ट में दर्ज कराया. इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने पिछले माह माडा एमडी एसएन उपाध्याय के वेतन पर रोक लगाने तथा शुक्रवार को माननीय उच्च न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो कर पक्ष रखने को कहा था. इस मामले में बकाया लगभग सात लाख का पार्ट पेमेंट एक लाख रुपये का चेक लेकर एमडी न्यायालय पहुंचे तथा अपना पक्ष रखते हुए चेक न्यायालय को देते हुए बची राशि भी किस्त में भुगतान कर देने का वादा किया. बाद में माननीय न्यायालय ने एमडी के वेतन पर लगी रोक को हटा लिया.