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यशोवन की अधिग्रहीत जमीन को प्रशासन ने कब्जे में लिया

बरवाअड्डा : गोविंदपुर अंचल के भेलाटांड़ में यशोवन गृह निर्माण समिति के प्लाॅट संख्या 1285, 1286, 1663 में कुल 18.37 एकड़ सरकारी जमीन को प्रशासन ने शनिवार को अपने कब्जे में ले लिया. भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच उक्त प्लॉट के अंदर बने दो छोटे मकानों को खाली करा कर सील किया गया तथा बाउंड्रीवाल […]

बरवाअड्डा : गोविंदपुर अंचल के भेलाटांड़ में यशोवन गृह निर्माण समिति के प्लाॅट संख्या 1285, 1286, 1663 में कुल 18.37 एकड़ सरकारी जमीन को प्रशासन ने शनिवार को अपने कब्जे में ले लिया. भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच उक्त प्लॉट के अंदर बने दो छोटे मकानों को खाली करा कर सील किया गया तथा बाउंड्रीवाल के बाहर लगे गेट पर ताला लगा कर सील किया गया.
पहले से तैनात थे जवान : डीसी केएन झा के आदेश पर शनिवार को गोविंदपुर सीओ प्रेम कुमार तिवारी व दंडाधिकारी सह बीडीओ संजीव कुमार पुलिस बल के साथ भेलाटांड़ पहुंचे. अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही बरवाअड्डा पुलिस ने पूरे क्षेत्र को कब्जे में ले रखा था. महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गयी थी. वहां मजदूरों के लिए बने दो भवनों को खाली करा कर कमरे एवं बाउंड्रीवाल के आठ गेट में ताला लगाकर सील किया गया.
इस दौरान सूचना पाकर पूर्व सांसद स्व. परमेश्वर अग्रवाल के धैया स्थित आवास से चार-पांच कर्मी पहुंच कर विरोध करने लगे. पुलिस ने विरोध कर रहे दो लोगों को हिरासत में ले लिया. बाद में पीआर बांड भरवाकर थाना से दोनों को छोड़ दिया गया. फर्जी तरीके से कराया था म्यूटेशन
सरकारी अभिलेख के अनुसार भेलाटांड़ में गैरआबाद जमीन पर बाउंड्रीवाल करा कर यशोवन गृह निर्माण समिति के संचालकों ने अवैध कब्जा कर लिया था. साथ ही, सरकारी कर्मियों एवं बिचौलियों से साठगांठ कर फर्जी फर्जी तरीके से जमीन का म्यूटेशन करा कर रसीद भी कटा ली थी.
भूमि बचाव समिति भेलाटांड़ ने जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने के खिलाफ चार नवंबर 2014 को उपायुक्त को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी. धरना आदि भी दिया था. प्रशासनिक जांच में फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ था. इसके बाद तत्कालीन उपायुक्त प्रशांत कुमार ने जमाबंदी रद्द करते हुए संपुष्टि के लिए राजस्व विभाग को पत्र भेजा था. राजस्व विभाग द्वारा संपुष्ट किये जाने के बाद उपायुक्त केएन झा ने 28 अप्रैल को गोविंदपुर सीओ को जमीन सरकारी अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया था.

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