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आइसीआइसीआइ लोम्बार्ड को 25 हजार हर्जाना देने का आदेश

धनबाद : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्य नरेश प्रसाद सिंह व पुष्पा सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को आदेश पारित कर आइसीआइसीआइ लोम्बार्ड मोटर इंश्योरेंस, धनबाद को निर्देश दिया कि वह परिवादी साधन महथा को साठ दिनों के अंदर पच्चीस हजार, मानसिक परेशानी के लिए पांच हजार व वाद खर्च […]

धनबाद : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष नित्यानंद सिंह, सदस्य नरेश प्रसाद सिंह व पुष्पा सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को आदेश पारित कर आइसीआइसीआइ लोम्बार्ड मोटर इंश्योरेंस, धनबाद को निर्देश दिया कि वह परिवादी साधन महथा को साठ दिनों के अंदर पच्चीस हजार, मानसिक परेशानी के लिए पांच हजार व वाद खर्च के रूप में तीन हजार रुपये भुगतान करे, वरना उसे आठ प्रतिशत ब्याज का भी भुगतान करना होगा.

बोकारो से जुड़ा है मामला
बोकारो जिला के सीतानाला निवासी परिवादी साधन महथा ने 19 अक्तूबर, 05 को एक स्काॅर्पियो गाड़ी नंबर जेएच 10एच- 8111 नौ लाख रुपये में खरीदी थी. उसने इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी के तहत 6 लाख 35 हजार दो सौ रुपये का बीमा कराया. दो अगस्त 07 को गाड़ी चास थाना क्षेत्र के कटरा चौक भवानीपुर में दुर्घटनाग्रस्त हो गयी.
कंपनी के सर्वेयर ने गाड़ी का निरीक्षण कर दो लाख 39 हजार 786 रुपये का इस्टीमेट दिया, जिसे विपक्षी ने खारिज कर दिया. परिवादी ने 19 सितंबर को फोरम में अपना दावा पेश किया. जिला उपभोक्ता फोरम ने पूर्व में ही परिवादी व विपक्षी को 25 हजार रुपये में मामला सेटल करने का निर्देश दिया, लेकिन परिवादी को यह मंजूर नहीं था. उसने राज्य आयोग में मामला को दाखिल किया. जब राज्य आयोग ने परिवादी के याचिका को संतोषजनक नहीं पाया, तब पुन: उसे फोरम को वापस कर सुनवाई करने का आदेश दिया. यह मामला सीसी केस नंबर 238/07 से संबंधित है.

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