धनबाद : शराब विक्रेता सहदेव महतो को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का प्रयास करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी मो. उमर की अदालत ने भाजपा नेता और बाघमारा के विधायक ढुलू महतो को भादवि की धारा 353 में दोषी पाकर एक वर्ष की सधारण कारावास की सजा […]
धनबाद : शराब विक्रेता सहदेव महतो को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने का प्रयास करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में बुधवार को न्यायिक दंडाधिकारी मो. उमर की अदालत ने भाजपा नेता और बाघमारा के विधायक ढुलू महतो को भादवि की धारा 353 में दोषी पाकर एक वर्ष की सधारण कारावास की सजा सुनायी.
फैसला सुनाये जाने के वक्त आरोपी विधायक अदालत में हाजिर थे. बाद में अदालत ने सजायाफ्ता को ऊपरी अदालत में क्रिमिनल अपील अर्जी दायर करने के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद ने सजा के बिंदु पर बहस की. वहीं अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने अपना पक्ष रखा.
क्या है मामला : 26 दिसंबर 06 को उत्पाद निरीक्षक रामलीला रवानी के नेतृत्व में विभाग की टीम ने बरोरा मार्केट की एक दुकान में छापामारी कर एक पेटी विदेशी शराब बैगपाइपर व 6 पीस बीयर के साथ सहदेव महतो को पकड़ लिया.
विधायक ढुलू को
जब उत्पाद पुलिस उसे जीप पर बैठा कर ले जाने लगी, तभी सीआइएसएफ चेकपोस्ट के समीप आरोपियों ने मार्शल गाड़ी से पीछा कर गिरफ्तार आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया. केस के आइओ बुद्धदेव सिंह ने 16 अगस्त 07 को एक मात्र आरोपी ढुलू महतो के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित कर दिया. अदालत ने 16 दिसंबर 10 को आरोपी के खिलाफ आरोप गठित किया. अभियोजन ने केस विचारण के दौरान सात साक्षियों का परीक्षण कराया. अदालत ने पांच दिसंबर 15 को आरोपी का सफाई बयान दंप्रसं की धारा 313 के तहत दर्ज किया. उत्पाद निरीक्षक श्री रवानी ने बाघमारा (बरोरा) थाना में कांड संख्या 307/06 दर्ज कराया. यह मामला जीआर केस नंबर-4041/06 से संबंधित है.