धनबाद. वार्ड स्तर पर दो क्षेत्रीय सभा प्रतिनिधि व 10 उप समिति बनेगी. उप समिति के माध्यम से वार्ड स्तर पर योजना तैयार की जायेगी. उप समिति के अध्यक्ष वार्ड पार्षद होंगे. बुधवार को डीआरडीए में हुई वार्ड समिति पर आयोजित कार्यशाला में नगर आयुक्त छवि रंजन ने वार्ड पार्षदों को उप समिति गठन हेतु कई बिंदुओं पर जानकारी दी. उन्होंने कहा कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत वार्ड समिति का गठन अनिवार्य किया गया है. प्रत्येक वार्ड में दो क्षेत्रीय कमेटी होगी. दोनों क्षेत्र कमेटी में पांच-पांच उपसमिति होगी. 10 फरवरी तक उप समिति का गठन करना है.
पार्षदों ने कहा कि उप समिति में जो सदस्य आना चाहते हैं उनका आवेदन कैसे लेना है इसका फॉर्मेट उपलब्ध कराया जाये. नगर आयुक्त श्री रंजन ने जल्द फॉर्मेट उपलब्ध कराने का आश्वान दिया. कार्यशाला में उप नगर आयुक्त केके राजहंस, 41 वार्ड पार्षद उपस्थित थे. प्रत्येक वार्ड में दो क्षेत्रीय सभा कमेटी होगी : प्रत्येक वार्ड में दो क्षेत्रीय सभा प्रतिनिधि का मनोनयन किया जायेगा. क्षेत्र सभा प्रतिनिधि के मनोनयन हेतु झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 40 के अंतर्गत क्षेत्रों का संधारण करते हुए बोर्ड के समक्ष समर्पित किये गये अावेदन पर धारा 41 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा प्रत्येक क्षेत्र सभा प्रतिनिधि को नामित किया जायेगा.
क्षेत्रीय सभा प्रतिनिधि के लिए अर्हता: शैक्षणिक योग्यता, स्थायी निवासी, चरित्र प्रमाण पत्र, निगम के होल्डिंग, जलकर का भुगतान आदि के आधार पर अंक निर्धारित किये गये हैं.
दस उप समिितयों का भी गठन होगा : जलापूर्ति एवं जलकर उपसमिति, स्वच्छता उपसमिति, नागरिक सुविधा एवं होल्डिंग का उपसमिति, स्वनियोजन उपसमिति एवं वार्ड कल्याण उपसमिति
दस सदस्यों की होगी उपसमिति : संबंधित वार्ड के पार्षद-अध्यक्ष, आम सभा द्वारा मनोनीत दो स्थानीय निवासी- सदस्य, आम सभा द्वारा मनोनीत दो व्यवसायी – सदस्य, अनुसूचित जाति-जनजाति दो प्रतिनिधि-सदस्य, महिला वर्ग के दो प्रतिनिधि- सदस्य, शहरी स्थानीय निकाय के मनोनीत पदाधिकारी या कर्मी- सदस्य सचिव, Àवार्ड समिति के लिए 16 तक मिलेंगे आवेदनÀप्राप्त आवेदन पत्रों पर 23 जनवरी तक लेना है निर्णय À25 जनवरी तक जिला गजट में होगा प्रकाशित À12 फरवरी तक उप समितियों का गठन