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धनबाद में होल्डिंग टैक्स ढाई गुणा तक बढ़ेगा

धनबाद : नये वित्तीय वर्ष से धनबाद में होल्डिंग टैक्स लगभग ढाई गुणा तक बढ़ेगा. नगर विकास विभाग ने झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण वसूली) नियमावली 2013 संशोधित नियमावली 2015 लागू की है. सोमवार को नगर आयुक्त छवि रंजन ने नये होल्डिंग टैक्स निर्धारण को लेकर बैठक की. अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिये. […]

धनबाद : नये वित्तीय वर्ष से धनबाद में होल्डिंग टैक्स लगभग ढाई गुणा तक बढ़ेगा. नगर विकास विभाग ने झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण वसूली) नियमावली 2013 संशोधित नियमावली 2015 लागू की है. सोमवार को नगर आयुक्त छवि रंजन ने नये होल्डिंग टैक्स निर्धारण को लेकर बैठक की. अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिये. बैठक में उप नगर आयुक्त केके राजहंस, पथ निर्माण विभाग के अधिकारी, सिटी मैनेजर व कर दारोगा उपस्थित थे.
विवादित जमीन पर बने भवनों का भी होगा होल्डिंग नंबर : अब तक विवादित जमीन पर बने भवनों को नगर निगम होल्डिंग नंबर जारी नहीं करता था. ऐसे में उनसे टैक्स वसूली नहीं होती थी. अब ऐसे मकान भी टैक्स के दायरे में आयेंगे. मकान मालिक को होल्डिंग नंबर के आधार पर भवन पर कानूनी अधिकार नहीं होगा. क्योंकि होल्डिंग टैक्स नगर निगम द्वारा दी जानेवाली सेवाओं के बदले ली जायेगी.
ऐसे तय होगा नया टैक्स
टैक्स तय करने के लिए नगर निगम ने सड़क की तीन श्रेणी बनायी है. इन श्रेणी में तीन सर्वश्रेष्ठ आवासीय मकान का चयन होगा. तीन भवनों का किराया प्रति वर्गफुट की दर से एसडीओ तय करेंगे. फिर तीनों मकानों के किराये का औसत निकाल नगर निगम वार्षिक किराया मूल्य निकालेगा. प्रधान सड़क (श्रेणी ए) के लिए वार्षिक किराये की 2.5, मुख्य सड़क (श्रेणी बी) के लिए 2.0 व अन्य सड़क (श्रेणी सी) के लिए 1.5 फीसदी राशि होल्डिंग टैक्स होगी.
फिलहाल चल रही व्यवस्था
मकान के कॉरपेट एरिया के आधार पर टैक्स तय होता है. जैसे एक हजार वर्गफुट का मकान है तो उसका 2.5 गुणा यानी 2500 रुपया मूल्यांकन हुआ. उस रकम का दस प्रतिशत होल्डिंग टैक्स लिया जाता है.
ऐसे किया गया सड़काें का वर्गीकरण
ए-प्रधान मुख्य सड़क : ऐसी सड़कें, जिसकी चौड़ाई 40 फीट से अधिक हो. बी-मुख्य सड़क : ऐसी सड़कें, जिसकी चौड़ाई 20-40 फीट तक हो.सी-अन्य सड़क : ऐसी सड़कें, जिसकी चौड़ाई 0-20 फीट तक हो.

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