उन्होंने कहा कि श्री सिंह का एक और नाम अनूप कुमार सिंह हैं और वे तेलमच्चो पैक्स के अध्यक्ष अनूप के नाम से हैं. अनूप कुमार सिंह के विरुद्ध कांड संख्या 38-93 महुदा थाना में धारा 147, 148, 149, 307, 323, 324 के तहत दर्ज था. न्यायालय में दिनांक 29 अगस्त, 2005 को सात साल सश्रम कारावास एवं पांच सौ रुपये जुर्माना की सजा मिली थी. श्री सिंह ने जिप सदस्य के नामांकन पपत्र में गोविंदपुर थाना कांड संख्या – 439- 13 को नहीं दर्शाया गया है. इस बात को छुपाने के लिए उन पर एक और प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए. पैक्स के प्रबंधक मानस मोहन सिंह अनूप कुमार सिंह के भाई हैं. यह भी गोविंदपुर थाना में दर्ज कांड में नामजद अभियुक्त हैं. जमीन के एक मामले में भी मुरारी मोहन सिंह ने जमानत अरजी दाखिल नहीं की है. नामजद अभियुक्त को नामांकन के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया. उनकी जन्म तिथि भी दो सरकारी दस्तावेज में अलग-अलग है.
अनूप और मुरारी का आवास संख्या 90 अंकित है. श्री राही ने कहा कि इस आधार पर कार्रवाई नहीं होती है तो पंचायत चुनाव अधिनियम के अनुसार दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशी हाइकोर्ट जायेंगे. मुखिया प्रत्याशी पर भी आरोप : इधर निरसा थाना की पिठाकियारी पंचायत के उमेश रविदास, रामेश रविदास एवं सुरेश रविदास सहित अन्य ग्रामीणों ने उपायुक्त को पत्र लिखकर वहां के मुखिया धनंजय बाउरी की जीत को निरस्त करने की मांग की है. ज्ञापन के अनुसार धनंजय बाउरी उर्फ गांधी बाउरी पर कालूबथान ओपी में कोयला चोरी का एक मामला दर्ज है. 16 मई, 2015 केस संख्या 173- 15 में धारा 413- 414- 120 बी दर्ज है जिसमें गांधी उर्फ धनंजय बाउरी फरार घोषित है.