धनबाद : झरिया के भाजपा विधायक संजीव सिंह की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई.
गत 27 मार्च को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मो उमर की अदालत ने कोर्ट परिसर में हंगामा करने, सरकारी काम में बाधा डालने व पुलिस पदाधिकारियों के साथ धक्का-मुक्की के आरोप को सही ठहराते हुए संजीव को छह माह की सजा सुनायी थी. 15 अप्रैल को संजीव सिंह ने प्रधान जिला
व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत में क्रिमिनल अपील याचिका दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी.अब इस मामले में सुनवाई 13 जनवरी 2016 को होगी.
क्या है मामला : घटना 16 सितंबर 04 की है. केंद्रीय अस्पताल धनबाद में इलाजरत बलिया जिप अध्यक्ष रामधीर सिंह को कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह हत्याकांड में पेशी के लिए समर्थक कोर्ट लेकर पहुंचे थे. इसी बीच कोर्ट परिसर में हंगामा हो गया था. तत्कालीन हाजत प्रभारी राधा शुक्ला ने आरोप लगाया था कि दो सौ समर्थकों के साथ संजीव सिंह कोर्ट आये थे. रामधीर सिंह को लेकर सभी कोर्ट की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे.
पुलिस ने भीड़ को रोका तो संजीव सिंह ने कहा कि चाचा को जान का खतरा है. उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है. वे अपनी सुरक्षा में रामधीर सिंह को कोर्ट तक ले जायेंगे. इसके बाद वहां हंगामा होने लगा.
अधिवक्ता के निधन पर शोक : सिविल कोर्ट (धनबाद) के अधिवक्ता सरफराज अहमद राजा के असामयिक निधन पर सोमवार को एससी बनर्जी हॉल में शोक सभा हुई. अधिवक्ताओं ने दो मिनट का मौन रख उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की. मौके पर अयोध्या प्रसाद,हीरा प्रसाद लाला, संजय कुमार शर्मा, स्टेट बार के को-चेयरमैन राधेश्याम गोस्वामी
, प्रयाग महतो, बार के पूर्व अध्यक्ष कंसारी मंडल, मधुसूदन चक्रवर्ती, पंचानन सिंह, सहदेव महतो, भागीरथ राय, केडी शर्मा, पीसी महतो, अमित कुमार सिंह, शहनाज बिलकिस, देवीशरण सिन्हा,अजय कुमार भट्ट, पल्टू दा, मुकुल तिवारी, वाहीद अंसारी, शमीम अहमद, अनवर शमीम, संजय कुमार मजुमदार, एमके राकेश, संजीव पांडेय आदि थे.
गिरिडीह सांसद रवींद्र पांडेय के मामले में सुनवाई
आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में सुनवाई सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में हुई. अदालत में गिरिडीह के भाजपा सांसद रवींद्र पांडेय गैर हाजिर थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने दंप्रसं की धारा 317 के तहत आवेदन दायर किया. अदालत ने अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. सुनवाई के वक्त सहायक लोक अभियोजक सोनी कुमारी मौजूद थीं. अदालत ने साक्ष्य के लिए अगली तिथि 11 जनवरी 2016 मुकर्रर की.
ढुलू के तीन मामलों की सुनवाई
सरकारी काम में बाधा पहुंचाने व सड़क जाम कर अवागमन ठप करने के तीन मामलों में न्यायिक दंडाधिकारी मो उमर व डीके मिश्रा की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत में आरोपी भाजपा के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो हाजिर नहीं हुए. उनकी ओर से अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद ने दंप्रसं की धारा 317 का आवेदन दाखिल किया.
बिहारी यादव के शव को लेकर एनएच (बोकारो-धनबाद) को जाम करने के मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी सोनी कुमारी ने बहस पूरी की. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एसएन मुखर्जी ने अपनी बहस की. वहीं अवैध शराब विक्रेता मगन लाल बेलदार को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ाने के मामले में अब सुनवाई 11 जनवरी 16 को होगी.