धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सोलह राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने दहेज को लेकर पत्नी पर जानलेवा हमला करने के एक मामले में पति अनिल राम उर्फ बड़कू राम को भादवि की धारा 307 में सात वर्ष ,324 व 498 ए तीन तीन वर्ष की कैद और बीस हजार रुपये जुर्माना की […]
धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सोलह राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने दहेज को लेकर पत्नी पर जानलेवा हमला करने के एक मामले में पति अनिल राम उर्फ बड़कू राम को भादवि की धारा 307 में सात वर्ष ,324 व 498 ए तीन तीन वर्ष की कैद और बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
अदालत ने पूर्व में ही आरोपी को उपरोक्त धाराओं में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. सभी सजाएं एक साथ चलेगी. विदित हो कि गिरिडीह जिले के सिहोडीह निवासी देवंती देवी की शादी 27 जून 04 को गावां निवासी अनिल राम के साथ हुई थी.
शादी के पांच साल के बाद उसका पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा. तीन मई 2013 को पीड़िता अपने मामा मोची राय के साथ धनबाद से जयपुर जाने के लिए घर से गिरिडीह बस स्टैंड आयी, जहां आरोपी पति ने चाकू से उस पर जानलेवा हमला कर दिया. वह बुरी तरह से जख्मी हो गयी.
रिटायर्ड एलआरडीसी की जमानत पर सुनवाई : करोड़ों के भू-अर्जन मुआवजा घोटाले में आरोपी धनबाद के रिटायर्ड एलआरडीसी लाल मोहन नायक की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम अरुण कुमार राय की अदालत में हुई. अदालत ने पुलिस से केस डायरी तलब की. अब इस मामले में सुनवाई 21 दिसंबर 15 को होगी.
टेंपो चालक को एक वर्ष की सजा : तेजी व लापरवाही से गाड़ी चलाकर धक्का मार कर तीन लोगों को जख्मी करने के एक मामले में मंगलवार को न्यायिक दंडाधिकारी मो.उमर की अदालत ने सुदामडीह रीवर साइड निवासी आरोपी टेंपो चालक राजेश राम को भादवि की धारा 279, 337, 338 में दोषी पाकर दो धाराओं में छह छह माह व एक धारा में एक वर्ष की कैद तथा एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. बाद में अदालत ने सजायाफ्ता को ऊपरी अदालत में अपील के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. घटना 26 मार्च 09 की है.
बार काउंसिल के चेयरमैन आज धनबाद में : झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजीव रंजन बुधवार को धनबाद पहुंचेंगे. वे धनबाद बार एसोसिएशन के कार्य कलापों का अवलोकन भी करेंगे.