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भू-अर्जन मुआवजा घोटाला: उदयकांत की जमानत अर्जी हाइकोर्ट में खारिज

धनबाद: रांची हाइकोर्ट ने भू-अर्जन मुआवजा घोटाला में धनबाद जेल में बंद धनबाद के पूर्व डीएलएओ उदयकांत पाठक की जमानत अर्जी खारिज कर दी. निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पाठक की ओर से हाइकोर्ट में अर्जी दी गयी थी. बैंक मोड़ इंस्पेक्टर सह कांड के अनुसंधानर्कता मो. अलीमुद्दीन ने उदयकांत पाठक […]

धनबाद: रांची हाइकोर्ट ने भू-अर्जन मुआवजा घोटाला में धनबाद जेल में बंद धनबाद के पूर्व डीएलएओ उदयकांत पाठक की जमानत अर्जी खारिज कर दी. निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पाठक की ओर से हाइकोर्ट में अर्जी दी गयी थी.

बैंक मोड़ इंस्पेक्टर सह कांड के अनुसंधानर्कता मो. अलीमुद्दीन ने उदयकांत पाठक को 10 सितंबर को रांची में गिरफ्तार किया था. भूदा रिंग रोड व तिलाटांड़ आवासीय योजना से संबंधित भूअर्जन व मुआवजा घोटाले में उदयकांत अभियुक्त हैं. एक अक्तूबर से वह न्यायिक हिरासत में धनबाद जेल में हैं.

उदयकांत पाठक धनबाद के पूर्व जिला भूअर्जन पदाधिकारी, हुसैनाबाद के एसडीओ रह चुके हैं. धनबाद में समाज कल्याण पदाधिकारी के पद पर उनकी पोस्टिंग हुई थी. अभी वह रांची में भविष्यनिधि विभाग में तैनात थे. पुलिस ने 28 नवंबर को उदय के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. धनबाद व धनसार थाने में भू-अर्जन मुआवजा घोटाला से संबंधित मामले में चार मामले दर्ज हैं. तत्कालीन डीएलओ विज्ञान नारायण प्रभाकर की ओर से धनबाद थाना में तिलाटांड़ आवासीय योजना में 20 करोड़ 23 लाख 94 हजार से अधिक के मुआवजा घोटाला से संबंधित कांड संख्या 657-2015 दर्ज है.
पूर्व डीएलएओ उदयकांत पाठक, लाल मोहन नायक, भूअर्जन कार्यालय के कर्मचारी हरीश अमीन, अनुपमा कुमारी, अभिलाष श्रीवास्तव, भोला साव, शंकर साव, आलोक महतो नामजद हैं. भोला साव, शंकर साव, आलोक महतो का पता ठिकाना सत्यापन नहीं हो पा रहा है. शेष नन एफआइआर अभियुक्त हैं.

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