धनबाद: सिंह मैंशन का गुर्गा एवं कई रंगदारी कांडों का आरोपी झरिया वाटर बोर्ड कॉलोनी निवासी रंजय सिंह को आज बदर कर दिया गया. उसे छह माह तक जिला से बाहर रहने का आदेश दिया गया है.
मंगलवार को उपायुक्त सह जिला समाहर्ता प्रशांत कुमार ने इस मामले में सभी पक्षों का जवाब सुनने के बाद आदेश जारी किया. रंजय सिंह, पिता बच्चू सिंह पर झरिया थाना में तीन मामले और कई सनहा दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार रंजय पर मोबाइल से रंगदारी मांगने का साक्ष्य भी है. समाहर्ता के न्यायालय से रंजय को शो-कॉज किया गया था. इसके जवाब में रंजय ने दो गवाहों को पेश किया, जिनके द्वारा बताया गया कि रंजय अपने पैतृक गांव भभुआ में रहता है.
कभी-कभी झरिया अपने मां-पिता के पास आता है. जबकि सिंदरी के डीएसपी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि रंजय स्थायी रूप से झरिया में अपने माता-पिता के साथ रहता है. कभी-कभी कैमूर जिले स्थित अपने गांव भभुआ जाता है.
लोक शांति भंग होने का था अंदेशा
उपायुक्त प्रशांत कुमार ने झारखंड अपराध अधिनियम की धारा तीन के तहत रंजय सिंह को जिला बदर करने का आदेश दिया है. उसे नियमित रूप से लोकल थाना में हाजिरी लगाने को भी कहा गया है.