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ऋण फर्जीवाड़ा में दो को पांच साल की सजा

धनबाद: फर्जी ढंग से सरकारी ऋण लेने के एक मामले में शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने फैसला सुनाते हुए सरायढेला थाना क्षेत्र के निवासी शंकर साव व राजेंद्र साव को भादवि की धारा 420, 468, 471 ,120 बी में दोषी पाकर पांच पांच वर्ष की कैद व अठारह अठारह […]

धनबाद: फर्जी ढंग से सरकारी ऋण लेने के एक मामले में शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह की अदालत ने फैसला सुनाते हुए सरायढेला थाना क्षेत्र के निवासी शंकर साव व राजेंद्र साव को भादवि की धारा 420, 468, 471 ,120 बी में दोषी पाकर पांच पांच वर्ष की कैद व अठारह अठारह हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने आरोपी द्वय को भादवि की धारा 420 में तीन तीन वर्ष की कैद की भी सजा सुनायी . दोनों सजाए एक साथ चलेगी.

फैसले के वक्त अभियोजन की ओर से एपीपी मो.जब्बाद हुसैन ने सजा के बिंदु पर बहस की. मालूम हो कि 18 अक्तूबर 2001 कंचन साव ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शंकर साव व राजेंद्र साव के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराया था. अदालत के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कांड संख्या 648/01 दर्ज कर प्राथमिकी को अदालत में भेज दिया. कंचन साव ने अपने शिकायतवाद में आरोप लगाया है कि आरोपी द्वय शंकर साव व राजेंद्र साव ने बिहार सरकार के पास जमीन बंधक रख कर व कमला देवी के स्थान पर सुशीला देवी का फोटो आवेदन पर चिपका कर फर्जी तरीके से ऋण प्राप्त कर लिया.

उदयकांत पाठक की जमानत अर्जी पर बहस पूरी, आदेश आज
बीस करोड़ के भू अर्जन मुआवजा घोटाले में जेल में बंद धनबाद के तत्कालीन जिला भूअर्जन पदाधिकारी उदयकांत पाठक की जमानत अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम अरुण कुमार राय की अदालत में हुई. अभियोजन की ओर से अदालत में केस डायरी दी गयी. अदालत ने निचली अदालत के केस अभिलेख का भी अवलोकन किया. अभियोजन की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बहस पूरी की. अदालत ने उभय पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश की तिथि 17 अक्तूबर 15 मुकरर्र कर दी.

ढुलू के दो मामलों में हुई सुनवाई
पुलिस कस्टडी से राजेश गुप्ता व शराब विक्रेता सहदेव महतो को छुड़ाने के प्रयास करने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के दो अलग अलग मामलों में सुनवाई शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार व मोहम्मद उमर की अदालत में हुई. दोनों अदालतों में भाजपा विधायक ढुलू महतो हाजिर थे. न्यायिक दंडाधिकारी विनोद कुमार की अदालत में ढुलू महतो के अलावा राजेश गुप्ता, बसंत शर्मा, चुनचुन गुप्ता, रामेश्वर महतो व गंगा साव भी हाजिर थे. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता एसएन बनर्जी ने रिज्वाइंडर पर बहस नहीं की, साथ ही अदालत से झारखंड उच्च न्यायालय में पारित आदेश की प्रतीक्षा करने का आग्रह किया.

कोर्ट ने दिया अभियोजन को गवाह लाने का अंतिम मौका
बरोरा मार्केट में अवैध शराब विक्रेता सहदेव महतो को उत्पाद पुलिस से छुड़ाने के प्रयास किये जाने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद उमर की अदालत में हुई. अदालत ने अभियोजन को गवाह लाने का अंतिम मौका दिया. यदि अगली तिथि 20 नवंबर 15 को अभियोजन अदालत में गवाह प्रस्तुत नहीं किया, तब बाध्य होकर अदालत अभियोजन साक्ष्य को बंद कर सकता है. अदालत में एपीपी सोनी कुमारी ने अपना पक्ष रखी वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद ने बहस की.

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