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22 बिल्डरों पर सर्टिफिकेट केस

धनबाद: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उप कर अधिनियम 1996 के तहत जिले के 22 बिल्डर्स-मकान बनाने वालों के विरुद्ध नीलाम पत्र (सर्टिफिकेट केस) दायर किया गया है. यह कार्रवाई कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत सेस विभाग के खाते में जमा नहीं करने पर हुई है. उप कर (सेस) की राशि जमा नहीं […]

धनबाद: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उप कर अधिनियम 1996 के तहत जिले के 22 बिल्डर्स-मकान बनाने वालों के विरुद्ध नीलाम पत्र (सर्टिफिकेट केस) दायर किया गया है. यह कार्रवाई कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत सेस विभाग के खाते में जमा नहीं करने पर हुई है. उप कर (सेस) की राशि जमा नहीं करने पर ब्याज की रकम भी जोड़ी गयी है. इसके साथ ही अब विभाग राशि जमा नहीं कराने वालों पर जुर्माना लगाने की भी तैयारी में जुट गया है. सहायक श्रमायुक्त राजेश प्रसाद ने बताया कि उप कर की राशि से ही झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की 18 योजनाएं संचालित होती है.
एक ने जमा कराई राशि : विभागीय कार्रवाई को देखते हुए एक बिल्डर ने पहले 48,600 रुपये की उप कर राशि जमा करायी. इसके साथ ही ब्याज की राशि 1944 रुपये भी बुधवार को जमा की. ब्याज प्रतिमाह एक प्रतिशत की दर से होता है.
उप कर से संचालित योजनाएं : मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृत्ति योजना, जनश्री बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना, मातृत्व प्रसुविधा योजना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना, श्रमिक औजार सहायता योजना, साइकिल सहायता योजना, सिलाई मशीन सहायता योजना, रोजगार प्रशिक्षण योजना, विवाह सहायता योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, पेंशन योजना, नि:शक्तता पेंशन योजना, पारिवारिक पेंशन योजना, अनाथ पेंशन योजना, सरस्वती योजना
किसके पास कितना बकाया
गोपाल प्रसाद सिंह व अन्य 10,19,460, रेवती मंडल 4,74,000, अमरनाथ सिंह व अन्य 2,33,400, राकेश भूषण 1,88,400, प्रेम कुमार सिंह 1,15,200, अंकित कुमार गुप्ता 1,00,872, मनीष कुमार सिंह 1,00,000, सुमिता दत्ता 90,000, संतोष कुमार 72,000, राकेश कुमार जायसवाल व अन्य 61,500, सरोज कुमारी सिंह 46,800, मालती सिंह व अन्य 45,000, अरुणा पांडेय व अन्य 37,950, राकेश कुमार सिंह व अन्य 36,960, बसंत कुमार सिंह व अन्य 30,900, कांति देवी 28,800, सुरेश गोप 28,500, पवन प्रसाद सिंह 11,700, सीता शरण 11,700, कुमार नितेश शरण 11,700, विनोद कुमार गुप्ता 11,400, रमेश कुमार 10,200 रुपये.
होगी कुर्की-जब्ती की कार्रवाई
इधर, सहायक श्रमायुक्त राजेश प्रसाद ने बताया कि राशि जमा नहीं कराने वालों के विरुद्ध कुर्की -जब्ती की भी कार्रवाई हो सकती है. इसके लिए भी श्रम विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है. जुर्माना की राशि उप कर राशि के बराबर भी हो सकती है. इसलिए समय रहते राशि खाते में जमा करनी चाहिए.

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