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दुष्कर्मियों को 10-10 वर्ष की कैद

धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम विधान चंद्र चौधरी की अदालत ने गुरुवार को सामूहिक दुष्कर्म में गोविंदपुर थाना क्षेत्र के खिलकनाली निवासी पुलिस हवलदार फागु रविदास समेत जीतन रविदास व मानिक रविदास को भादवि की धारा 376 (2)(जी) में दस-दस वर्ष की कैद व दस दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. […]

धनबाद : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम विधान चंद्र चौधरी की अदालत ने गुरुवार को सामूहिक दुष्कर्म में गोविंदपुर थाना क्षेत्र के खिलकनाली निवासी पुलिस हवलदार फागु रविदास समेत जीतन रविदास व मानिक रविदास को भादवि की धारा 376 (2)(जी) में दस-दस वर्ष की कैद व दस दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने आरोपियों को 28 जुलाई 15 को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. फैसले के वक्त अपर लोक अभियोजक कंसारी मंडल अदालत में मौजूद थे. घटना 6 सितंबर 08 की शाम सात बजे की है जब पीड़िता अपनी सास के साथ अपने घर के पिछवाड़े शौच के लिए जा रही थी.
घात लगाये अपराधी पीड़िता को जबरन मैदान के बगल झाड़ी में ले गये और बारी बारी से दुष्कर्म किया. अभियोजन की ओर से एपीपी श्री मंडल ने पांच गवाहों की गवाही करायी. बचाव पक्ष ने भी एक गवाह का बयान अदालत में दर्ज कराया.
सिविल इंजीनियर को दो वर्ष की सजा
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश तृतीय गोपाल कुमार राय की अदालत ने गुरुवार को रिश्वतखोरी में वेस्टर्न झरिया क्षेत्र मुनीडीह के पूर्व एरिया सिविल इंजीनियर नंद नंदन लाल को पीसी एक्ट की धारा 7 व 13 (2) सहपठित 13(1)(डी) में दोषी पाकर दोनों धाराओं में दो-दो वर्ष की कैद व बीस बीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
अदालत ने बाद में सजायाफ्ता को ऊपरी अदालत में अपील के लिए अंशकालिक जमानत दे दी. फैसले के वक्त सीबीआइ की ओर से लोक अभियोजक लवकुश कुमार मौजूद थे. सिविल इंजीनियर ने बीसीसीएल के वेस्टर्न झरिया क्षेत्र में ललन सिंह नामक ठेकेदार से विभीगीय कार्रवाई के लिए रिश्वत मांग थी. सीबीआइ टीम ने 15 मई 04 को इंजीनियर नंद नंदन लाल को जाल बिछा कर रंगे हाथ धर दबोचा था.
फर्जीवाड़ा में तीन को तीन -तीन वर्ष की कैद
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश चतुर्थ महेश प्रसाद यादव की अदालत ने गुरुवार को बोकारो स्टील प्लांट में हुए फर्जीवाड़ा में अमरेंद्र नारायण सिंह, मेसर्स बंबे बियरिंग मार्ट कोलकाता के पार्टनर मोइज भाई मोदी व जेनरल इलेक्ट्रीकल कॉरपोरेशन कोलकाता के मैनेजर अशोक चचोलिया को भादवि की धारा 420,120 बी,468 में तीन-तीन साल की कैद व 15-15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. पूर्व बीएसएलकर्मी अमरेंद्र नारायण को पीसी एक्ट की धारा 5(2) सहपठित 5(1)(डी) में तीन वर्ष की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. क्या है मामला : बोकारो स्टील प्लांट में वर्ष 1981-82 में कतिपय कार्यरत कर्मियों व सप्लायरों ने मिलीभगत कर बगैर लौह सामग्री की आपूर्ति के ही नौ फर्जी रिसिट पर दो लाख बीस हजार रुपये का भुगतान करा दिया. जिससे प्लांट को आर्थिक क्षति हुई थी. सीबीआइ ने 19 अक्तूब83 को गुप्त सूचना के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी.
नशाखुरानी में सात वर्ष की कैद
प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत ने नशाखुरानी मामले में जेल में बंद अवधेश निषाद को भादवि की धारा 328 में सात वर्ष व 379 तीन वर्ष की कैद व दोनों धाराओं में 5-5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.
फैसले के वक्त प्रभारी लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह मौजूद थे. 30 मार्च 15 को बोकारो पिंडराजोड़ा के तारिणी मंडल शक्तिपुंज एक्सप्रेस से अपनी मां का अस्थि कलश लेकर मेगटाघाट जाने के लिए धनबाद स्टेशन पर रुका था, तभी आरोपी ने कोल ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला कर उसे पिला दिया. जब वह बेहोश हो गया तब उसका मोबाइल फोन व 12 सौ रुपये नगद छीन कर भागना चाहा. लोगों ने उसे पकड़ कर धनबाद रेल थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया.

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