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उषा हत्याकांड में बहस पूरी, फैसला 22 को
धनबाद: उषा हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में हुई. पुलिस ने जेल में बंद अरशद अंसारी, सोयब अंसारी, डब्लू उर्फ जमशेद और यासिन अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया. बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी बहस पूरी की. कोर्ट ने फैसले की […]
धनबाद: उषा हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में हुई. पुलिस ने जेल में बंद अरशद अंसारी, सोयब अंसारी, डब्लू उर्फ जमशेद और यासिन अंसारी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया. बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी बहस पूरी की. कोर्ट ने फैसले की तिथि 22 जून 15 तय की है.
क्या है मामला : 13 जनवरी 15 की शाम सात बजे किसी का फोन आने पर उषा घर से निकली थी. थोड़ी ही देर के बाद उसके चीखने की आवाज सुन उसका भाई त्रिवेणी प्रसाद महतो पत्नी उमा देवी के साथ बाहर निकला. देखा कि अपराधियों ने धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी है. घटना के एक दिन बाद मृतका के भाई त्रिवेणी ने तोपचांची थाना में कांड संख्या 12/15 दर्ज कराया. केस के आइओ धर्मदेव राम ने 31 मार्च को आरोप पत्र दाखिल किया. अदालत ने 29 अप्रैल को आरोप गठित किया. केस विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से पीपी दिग्विजय मणि त्रिपाठी ने दस लोगों की गवाही करायी. यह मामला एसटी केस नंबर 156/15 से संबंधित है.
कुंभनाथ सिंह के मामले में केस डायरी तलब
अपहरण व मारपीट मामले में आरोपी कुंभनाथ सिंह की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर गुरुवार को पीएसजे अंबुज नाथ की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की बहस के बाद अदालत ने पुलिस से केस डायरी की मांग की. अब इस मामले में सुनवाई 1 जुलाई 15 को होगी.
क्या है मामला: 27 मई 15 को धनबाद के सांसद पीएन सिंह के भतीजे अभिषेक सिंह के बैंक मोड़ स्थित वाहन स्टैंड में दबंगई कर गाड़ी लगाने व पैसा न देने पर भारी बवाल हुआ था. ठेकेदार एलबी सिंह के भाई कुंभनाथ ने स्टैंड के कर्मचारी को हड़काया. जब अभिषेक सिंह अपने एक दोस्त के साथ वहां पहुंचे तो कुंभनाथ व उसके साथियों ने पिस्टल के बट व लात घूंसों से पिटाई कर उसे जबरन स्कार्पियो पर लाद कर भाग निकले. इसी क्रम में भगतडीह के पास स्कार्पियो के धक्के से एक महिला व युवक जख्मी हो गए. इसके बाद वाहन रोक कर कुंभनाथ व उसके साथी भाग गए. अभिषेक ने बैंक मोड़ थाने में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी . यह मामला एबीपी नंबर 924/15 से संबंधित है.
आज नहीं होगी बार की बैठक
धनबाद बार के उपाध्यक्ष पीके भट्टाचार्या द्वारा 19 जून 15 को बुलायी गयी बैठक स्थगित कर दी गयी है. श्री भट्टाचार्या ने एक पत्र प्रेषित कर पूर्व में दिए गए नोटिस को वापस ले लिया है. कहा कि मॉडल रुल की धारा 22,28 व 33 में उन्हें बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है.
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