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अब जिला चेंबर चुनाव की बारी

धनबाद: नगर निगम चुनाव के बाद जिला चेंबर चुनाव की सरगरमी शुरू हो गयी है. जून के अंतिम सप्ताह में कार्यकारिणी की बैठक होगी. बैठक में चुनाव की तिथि तय होगी. हालांकि इस बार का चुनाव काफी रोचक होगा. अध्यक्ष राजीव शर्मा का टर्म पूरा हो गया है. राजीव शर्मा दो बार महासचिव व दो […]

धनबाद: नगर निगम चुनाव के बाद जिला चेंबर चुनाव की सरगरमी शुरू हो गयी है. जून के अंतिम सप्ताह में कार्यकारिणी की बैठक होगी. बैठक में चुनाव की तिथि तय होगी. हालांकि इस बार का चुनाव काफी रोचक होगा. अध्यक्ष राजीव शर्मा का टर्म पूरा हो गया है. राजीव शर्मा दो बार महासचिव व दो बार अध्यक्ष रह चुके हैं. चेंबर बॉयलॉज के मुताबिक कोई भी पदाधिकारी एक पद पर दो टर्म से अधिक नहीं रह सकते हैं.

राजीव शर्मा का दोनों पदों पर दो-दो टर्म पूरा हो गया है. बॉयलॉज के अनुसार राजीव शर्मा आगे चुनाव नहीं लड़ पायेंगे.जबकि राजेश गुप्ता का महासचिव पद पर दो टर्म पूरा हो गया है. अध्यक्ष पद पर वे दावेदारी कर सकते हैं. हालांकि यह परंपरा रही है कि जो महासचिव होते हैं उन्हें ही अध्यक्ष की बागडोर सौंपी जाती रही है. हालांकि इस बार क्या होगा. यह तो समय बतायेगा.

ताज के कई दावेदार
जिला चेंबर के ताज के कई दावेदार हैं. जिला चेंबर महासचिव राजेश गुप्ता तो दावेदारी करेंगे ही. इसके अलावा पार्क मार्केट चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा व मोटर पार्ट्स डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल के नाम की चर्चा जोरों पर है. चुनाव की तिथि निर्धारित होने के बाद कई और दावेदार भी सामने आयेंगे. चेंबर सूत्रों की मानें तो अजय नारायण लाल, सुरेंद्र अरोड़ा, दीपक कुमार दीपू, चेतन गोयनका आदि नामों पर भी चर्चा भी है.
महासचिव पद पर भी नजर
महासचिव व कोषाध्यक्ष पद पर भी कई की नजर है. महासचिव पद पर राजेश गुप्ता का दो टर्म पूरा हो गया है. महासचिव पद पर भी कई चेंबर पदाधिकारी दावेदारी कर सकते हैं. फिलवक्त पुराना बाजार चेंबर सचिव मो सोहराब के नाम पर चर्चा है. दूसरी ओर कोषाध्यक्ष पर राजेश दुदानी का एक टर्म पूरा हो गया है. राजेश दुदानी दूसरी पारी खेल सकते हैं. हालांकि धनबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन चुनाव में हुए विवाद के कारण राजेश दुदानी काफी चर्चा में रहे हैं. राजेश दुदानी को कोषाध्यक्ष पद पर पुन काबिज रहने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है.
150 वोटर करेंगे फैसला
जिले में पचास चेंबर हैं. जो चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. एक चेंबर से अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे. यह भी प्रावधान है कि अगर किसी चेंबर में 200 सदस्यों का शुल्क जमा है तो तीन वोट के अलावा एक अतिरिक्त वोट देने का अधिकार होगा. प्रत्येक एक सौ सदस्य पर एक वोट निर्धारित है.

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